सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए Social Media Guidelines, क्‍या करें क्‍या न करें

सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए Social Media Guidelines, क्‍या करें क्‍या न करें

कार्मिक विभाग द्वारा जारी guidelines के अनुसार, पदाधिकारियों या कर्मियों द्वारा social media जैसे WhatsApp, X, Instagram आदि पर कोई भी पोस्ट या share ऐसा नहीं होना चाहिए जो सरकारी सेवकों के आचार को विनियमित करने के लिए लागू Jharkhand Government Servant Conduct Rules के प्रविधान के विरुद्ध हो।

सरकारी कर्मी social media पर उसी सीमा तक अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, जिस सीमा तक सरकार द्वारा उसे आपत्तिजनक नहीं माना जाए।

यह guideline उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर तैयार कर जारी की गई है। Guideline में कार्यालय अवधि में अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत account का प्रयोग नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही उक्त guideline के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव Praveen Toppo द्वारा जारी guideline में कहा गया है कि समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जिनमें सरकारी सेवकों के द्वारा social media पर कुछ ऐसे तथ्यों को share कर दिया जाता है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था।

Jharkhand Government Servant Conduct Rules के नियम 3(1) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि सरकारी सेवक पूरी शीलनिष्ठा रखेगा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा एवं ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

सरकारी सेवकों द्वारा social media platforms का सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाने, संवेदनशील एवं गोपनीय सरकारी सूचनाओं के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने तथा उन्हें जिम्मेदार सरकारी सेवक बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनके लिए एक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया जाए।

इनका करना होगा सख्ती से पालन

  • सरकारी सेवक social media पर अपने विचारों को साझा करते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वे Jharkhand Government Servant Conduct Rules से शासित हैं एवं वे अपने विचारों को साझा करते समय अपनी शीलनिष्ठा को बनाए रखेंगे।
  • मर्यादा को बनाए रखते हुए सभ्य व्यवहार प्रदर्शित करेंगे और ऐसे posts साझा करने से बचेंगे जिसे आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण एवं राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण माना जा सकता है।
  • किसी political/secularism विरोधी/communal activities का समर्थन नहीं करेंगे और न ही उसे subscribe करते हुए अपने posts, tweets, blogs आदि के माध्यम से उसका समर्थन करेंगे।
  • किसी post, tweet आदि के माध्यम से सरकार द्वारा अपनाई गई किसी policy या कार्रवाई पर चर्चा या आलोचना नहीं करेंगे और न ही social media पर ऐसी चर्चाओं में भाग लेंगे।
  • आपराधिक, अनैतिक एवं अपमानजनक आचरणों या वैसे कृत जो सरकार की छवि को धूमिल करते हो, उनसे बचें।
  • अपने सहकर्मी या व्यक्तियों के बारे में ऐसा post साझा नहीं करेंगे जो अभद्र, अश्लील या धमकी भरा हो। किसी भी hate activities में शामिल नहीं होंगे और न ही अपने आश्रितों को शामिल होने की अनुमति देंगे।
  • किसी भी post में किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय (लिंग, व्यवसाय, क्षेत्र, राज्य आदि) के संबंध में कोई भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी product या enterprise का समर्थन नहीं करेंगे।
  • अपने workplace से संबंधित शिकायतों को videos/photos के रूप में post, tweet, blog या किसी अन्य रूप में social media पर साझा नहीं करेंगे।
  • प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने office या department के कार्यों से संबंधित किसी भी संवेदनशील, गोपनीय सरकारी सूचनाओं को साझा नहीं करेंगे। ऐसी कोई सूचना साझा नहीं करेंगे, जो national security, confidentiality एवं सरकार के हितों से समझौता कर सकती है।
  • अपने posts, tweets या blogs आदि के माध्यम से किसी भी political activities/programs में भाग नहीं लेंगे और न ही किसी political ideology या politician का समर्थन करेंगे।
  • सभ्य व्यवहार का प्रयोग करते हुए trolling से अपने आप को दूर रखेंगे। अपने account का उपयोग इस तरह नहीं करेंगे, जिससे यह समझा जा सकता है कि उसकी गतिविधियां सरकार का समर्थन या विरोध करती हैं।
  • सरकारी सेवक अपने account के DP या profile picture पर किसी भी संगठन या political party आदि से संबंधित प्रतीक नहीं लगाएंगे।
  • विभागीय आदेश, अधिसूचना, संकल्प आदि व्यक्तिगत account पर साझा नहीं करेंगे।
  • यदि सरकारी सेवक के द्वारा social media platforms का उपयोग करते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है तो उसकी सूचना अपने appointing authority को देते हुए उसकी अनुमति प्राप्त करेंगे।
  • न्यायालयों द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में ऐसा कोई भी post साझा नहीं करेंगे, जिससे न्यायालय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो।
  • सरकारी सेवक कार्य अवधि में social media platforms पर किसी भी प्रकार की coaching, lecture, webinar आदि में आमंत्रित किए जाने एवं उसमें भाग लेने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचित कर अनुमति प्राप्त कर लेंगे।
  • Online poll/voting में भाग नहीं लेंगे और न ही इस संबंध में कोई टिप्पणी करेंगे।

Subhash Shekhar

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