रांची नगर निगम ने रूफटॉप रेस्टोरेंट और बार संचालन के लिए बनाए नए नियम

रांची नगर निगम ने रूफटॉप रेस्टोरेंट और बार संचालन के लिए बनाए नए नियम

एनओसी के बिना नहीं खुल सकेंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट और बार

Ranchi: रांची नगर निगम (RMC) ने शहर में छतों पर रेस्टोरेंट, बार और खाने-पीने के प्रतिष्ठानों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए मसौदा नियमावली तैयार की है। यह नियमावली झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहरी नियोजन मानकों का पालन कराना है।

नए नियमों के तहत, अब किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अपनी छत पर रेस्टोरेंट या बार संचालित करने के लिए नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। इस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकेगा।

सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि छतों पर संचालित होने वाले इन प्रतिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक मजबूती, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और पर्याप्त पार्किंग जैसी शर्तों को पूरा करना होगा। यदि कोई प्रतिष्ठान इन मानकों का उल्लंघन करता है, तो उसकी अनुमति रद्द की जा सकती है।

इसके अलावा, रेस्टोरेंट और बार संचालकों को सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गतिविधियों से आसपास के निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। विशेष रूप से रात के समय ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शुल्क संरचना भी तय

रांची नगर निगम ने इस प्रक्रिया के लिए शुल्क भी निर्धारित किया है। आवेदन शुल्क 1000 रुपये होगा, जबकि निरीक्षण शुल्क छत क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर 30 रुपये रखा गया है। अनुमोदन शुल्क 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा और वार्षिक नवीकरण शुल्क अनुमोदन शुल्क का 5% निर्धारित किया गया है।

जनता से सुझाव आमंत्रित

यह मसौदा फिलहाल जनता के सुझावों और आपत्तियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। नागरिक 27 मार्च, 2025 तक रांची नगर निगम कार्यालय में जाकर या ईमेल के माध्यम से (support@ranchimunicipal.com) अपने विचार भेज सकते हैं। निगम प्रशासन का कहना है कि जनता की राय के आधार पर अंतिम नियमावली तैयार की जाएगी।

शहर में बढ़ती मांग के चलते लिया गया निर्णय

रांची में रूफटॉप रेस्टोरेंट और बार की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे सुरक्षा और पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर प्रशासन सतर्क हुआ है। इस नई नियमावली के जरिए न केवल शहरी नियोजन को व्यवस्थित किया जाएगा बल्कि इन प्रतिष्ठानों के संचालन से जुड़े जोखिमों को भी कम किया जाएगा।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाएंगे। उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वेबसाइट पर उपलब्ध पूरी जानकारी

रांची नगर निगम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट (www.ranchimunicipal.com) पर इस मसौदे से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। इच्छुक व्यवसायी और नागरिक यहां जाकर मसौदा पढ़ सकते हैं और अपने सुझाव भेज सकते हैं।

Subhash Shekhar

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