नगड़ी मौजा स्थित रिम्‍स–2 क्षेत्र में 200 मीटर दायरे तक निषेधाज्ञा लागू

नगड़ी मौजा स्थित रिम्‍स–2 क्षेत्र में 200 मीटर दायरे तक निषेधाज्ञा लागू

Ranchi: रांची जिला प्रशासन ने शांति एवं विधि-व्यवस्था को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिम्‍स–2 परियोजना स्थल के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया।

फेंसिंग कार्य पूर्ण, बढ़ रही थी भीड़

नगड़ी मौजा के इस प्रस्तावित रिम्‍स–2 स्थल पर हाल ही में सीमांकन और फेंसिंग का कार्य पूरा किया गया था। लेकिन इसके बाद देखा गया कि बड़ी संख्या में लोग यहां एकत्र होने लगे। भीड़ बढ़ने के साथ ही कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फेंसिंग के भीतर प्रवेश करने और शांति भंग करने की आशंका जताई गई। इसे देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया।

आदेश के तहत लगाई गई पाबंदियां

निषेधाज्ञा के अनुसार पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना पूरी तरह से वर्जित होगा। इसमें सरकारी कार्यों में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों और शवयात्राओं को छूट दी गई है।

इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र जैसे बंदूक, रिवॉल्वर, रायफल, बम और बारूद साथ लेकर चलना मना होगा। केवल सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी और सुरक्षाकर्मी ही इससे मुक्त रहेंगे।

हथियार और सभाओं पर भी रोक

लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे पारंपरिक हथियार लेकर चलने की भी मनाही कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा, विवाद या अशांति की संभावना को रोका जा सके।

प्रशासन की सख्ती और अपील

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम पूरी तरह से एहतियातन है ताकि विकास कार्य बिना किसी बाधा के जारी रह सके और कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रहे।

निषेधाज्ञा से किसे छूट?

हालांकि यह आदेश आम नागरिकों के लिए बाध्यकारी होगा, लेकिन सरकारी कार्यों में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी इससे मुक्त रहेंगे। शवयात्राओं और सरकारी कार्यक्रमों में भी किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।

इस प्रकार, नगड़ी मौजा के प्रस्तावित रिम्‍स–2 क्षेत्र में प्रशासन की सख्त निगरानी रहेगी। निषेधाज्ञा लागू होने के बाद अब वहां किसी भी अप्रिय घटना की संभावना कम हो जाएगी। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि प्रशासन का यह कदम शांति बनाए रखने और विकास परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

Subhash Shekhar

एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट और SEO-फोकस्ड न्यूज़ राइटर हैं। वे झारखंड और बिहार से जुड़े राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य और करंट अफेयर्स पर तथ्यपरक और भरोसेमंद रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

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