हाईकोर्ट ने जांच स्टेटस रिपोर्ट मांगी
Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा के परिणाम पर रोक अब भी जारी है। बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में पेपर लीक मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान, सरकार ने अदालत को सूचित किया कि कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है।
राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जांच की स्थिति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने दिया।
परिणाम रोकने का आदेश बरकरार
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 के परिणाम प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। यह रोक अब भी जारी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत के समक्ष तर्क पेश किए।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, जिससे इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की प्रगति पर नजर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
सीबीआई जांच की मांग
याचिकाकर्ताओं ने इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की अपील की है। उनका कहना है कि राज्य स्तर पर हो रही जांच से संतोषजनक परिणाम की उम्मीद नहीं है। अदालत ने इस अपील पर भी विचार करने का संकेत दिया है।
राज्य सरकार ने अदालत को यह जानकारी दी कि जांच प्रक्रिया तेजी से जारी है और मामले की तह तक जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
निष्पक्षता पर जोर
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह मामला हजारों उम्मीदवारों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए अदालत किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी।
अगली सुनवाई में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर अदालत मामले में आगे का कदम तय करेगी।
अगली सुनवाई 26 मार्च को
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित की है। अब सभी की नजरें सरकार द्वारा पेश की जाने वाली जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामले में कितनी प्रगति हुई है।
JSSC cgl exam result से जुड़े इस विवाद ने न केवल उम्मीदवारों बल्कि समाज के अन्य वर्गों का ध्यान भी आकर्षित किया है। सभी उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत इस मामले में निष्पक्ष निर्णय लेगी।