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यह खबर कहाँ की हैझारखंड

रांची में त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा सख्त: मिलावट पर कड़ी कार्रवाई (2025)

Ranchi: रांची जिला प्रशासन ने आगामी दुर्गापूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए खाद्य कारोबारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान खाद्य सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि मिलावट, अस्वच्छता या हानिकारक रसायनों का उपयोग पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बढ़ती भीड़ और मांग के बीच उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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मिलावट और अवैध कारोबार पर कार्रवाई

त्योहारों में दूध, खोवा, पनीर, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स की खपत तेजी से बढ़ती है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि मांग का फायदा उठाकर कोई भी कारोबारी मिलावट करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी।

इसके अलावा, बिना वैध FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सभी प्रतिष्ठानों को अपना लाइसेंस सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।


रसायनों और रंगों पर पूर्ण प्रतिबंध

जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि औद्योगिक रंग, अखाद्य रंग, डिटर्जेंट, यूरिया या किसी अन्य हानिकारक रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

ऐसे मामलों में दोषियों को जेल और जुर्माने दोनों का सामना करना पड़ेगा। इस सख्ती का मुख्य उद्देश्य त्योहारों में आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।


स्वच्छता और स्वास्थ्य परीक्षण पर जोर

होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों और स्ट्रीट फूड वेंडरों को साफ-सफाई बनाए रखने का आदेश दिया गया है। किचन, बर्तनों और खाद्य सामग्री को ढककर रखना और स्वच्छ रखना अनिवार्य होगा।

अगर कहीं गंदगी पाई गई तो प्रशासन प्रतिष्ठान को सील करने तक की कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही, सभी कारोबारियों को अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र रखना जरूरी होगा।

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गिफ्ट पैक और स्ट्रीट वेंडरों के लिए निर्देश

त्योहारों में मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने निर्देश दिया है कि हर पैकेट पर सामग्री की सूची अनिवार्य रूप से अंकित की जाए।

सड़क किनारे और मेला क्षेत्र में लगने वाले अस्थायी विक्रेताओं को भी वैध लाइसेंस लेना होगा। साथ ही, खाद्य पदार्थों को ढककर और सुरक्षित तरीके से रखने का आदेश दिया गया है।


उपायुक्त की अपील

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कारोबारियों से अपील की है कि वे प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने कहा कि त्योहारों में खाद्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

प्रशासन ने आम उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे सजग रहें और यदि कहीं मिलावट या अस्वच्छता की आशंका हो तो इसकी तुरंत सूचना दें।

👉 इस सख्त कदम से उम्मीद की जा रही है कि त्योहारों के दौरान लोग सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का आनंद ले सकेंगे।

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Subhash Shekhar

सुभाष शेखर पिछले दो दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता जगत में सक्रिय हैं। साल 2003 में बुंडू (झारखंड) की जमीनी समस्याओं को आवाज देने से शुरू हुआ उनका सफर आज 'Local Khabar' के माध्यम से डिजिटल पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रभात खबर, ताजा टीवी, नक्षत्र न्यूज और राष्ट्रीय खबर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संपादकीय और ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव रखने वाले सुभाष, आज के दौर के उन गिने-चुने पत्रकारों में से हैं जो खबर की बारीकियों के साथ-साथ वेब डिजाइनिंग और SEO जैसी तकनीकी विधाओं में भी महारत रखते हैं। वे वर्तमान में Local Khabar के संस्थापक और संपादक के रूप में झारखंड की जनपक्षीय खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।

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