रांची – झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और सिगरेट के सेवन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। राज्य में अब सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर सीधे 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। यह प्रावधान “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021” के तहत किया गया है जिसे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दी है।
अब 200 नहीं, सीधे 1000 रुपए देना होगा जुर्माना
इस संशोधन विधेयक को झारखंड विधानसभा से लगभग चार साल पहले पारित कराया गया था। तब से यह बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार कर रहा था। पहले जहां पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर सिर्फ 200 रुपए का जुर्माना लगता था, अब इसे पांच गुना बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है।
इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक निर्णायक पहल माना जा रहा है। यह जुर्माना राज्य भर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी कार्यालयों, बाजार, और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लागू होगा।
हुक्का बार भी होंगे प्रतिबंधित, युवाओं को मिलेगा बचाव
संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि न केवल धूम्रपान, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही 21 साल से कम उम्र के युवाओं को तंबाकू उत्पाद बेचना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा।
झारखंड सरकार पहले ही राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से पारित कर चुकी है। इसका उल्लंघन करने पर एक लाख रुपए तक जुर्माना या जेल की सजा दी जा सकती है।
सख्त कानून से बदलेगी राज्य की छवि?
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस कड़े कानून से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की घटनाओं में कमी आएगी। साथ ही युवा वर्ग को नशे की गिरफ्त से बाहर लाने में मदद मिलेगी।
विधेयक पर बहस के दौरान आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने यह मांग रखी थी कि जुर्माने की राशि 1000 की बजाय 10,000 रुपए होनी चाहिए, ताकि इसका सख्त संदेश जाए। हालांकि सरकार ने फिलहाल 1000 रुपए की राशि को ही लागू किया है।
राज्य सरकार का सख्त संदेश
झारखंड सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस कानून का उद्देश्य केवल राजस्व इकट्ठा करना नहीं, बल्कि लोगों की जीवनशैली और स्वास्थ्य में सुधार लाना है। इसका सीधा असर आम लोगों की दिनचर्या, खासकर बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य पर पड़ेगा।
राज्य के नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे इस कानून का पालन करें और अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता दिखे तो उसकी जानकारी संबंधित प्रशासन को दें।
झारखंड में SMOKING IN PUBLIC PLACES को लेकर सरकार ने जो सख्ती दिखाई है, वह निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कानून के प्रभाव से राज्य की सार्वजनिक जगहें कितनी स्वच्छ और स्वस्थ बनती हैं।