रांची: रांची नगर निगम ने शहर के मुख्य मार्गों पर बिना अनुमति लगाए गए अस्थायी तोरण द्वारों को हटाने के संबंध में सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि संबंधित समितियां और तोरण द्वार लगाने वाले व्यक्ति अगले दो दिनों के भीतर इन्हें स्वयं हटा लें। तय समय-सीमा में इन्हें नहीं हटाए जाने पर नगर निगम द्वारा इन्हें हटाने के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
कार्यालय रांची नगर निगम (जन-संपर्क कोषांग) द्वारा 24 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अपर नगर आयुक्त श्री संजय कुमार ने बाजार शाखा एवं इनफोर्समेंट शाखा की टीम को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
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दुर्गा पूजा के दौरान नहीं ली गई थी अनुमति
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि विज्ञापन संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत तोरण द्वार भी विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। दुर्गा पूजा के पूर्व किसी भी समिति द्वारा इनके अधिष्ठापन (लगाने) के लिए आधिकारिक अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी और न ही रांची नगर निगम द्वारा इसकी अनुमति प्रदान की गई थी।
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
अपर नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सार्वजनिक मार्गों पर बिना अनुमति लगाए गए तोरण द्वारों को निर्धारित दो दिनों की अवधि में हटाना अनिवार्य है। निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।












