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Jharkhand News

रांची के हूच्च बार एंड लॉन्ज पर ₹63,000 का जुर्माना

Ranchi : जिला प्रशासन रांची ने कोटपा (COTPA) अमेंडमेंट अधिनियम 2021 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए स्टेशन रोड स्थित हूच्च बार एंड लॉन्ज पर ₹63,000 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) श्री उत्कर्ष कुमार के निर्देश पर बीती रात चुटिया थाना क्षेत्र में की गई।

प्रशासनिक टीम ने देर रात शहर के कई बार और लॉन्ज में औचक निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि हूच्च बार एंड लॉन्ज में धूम्रपान और नशे के सेवन पर प्रतिबंध के बावजूद समूह में हुक्का और नशीले पदार्थों का खुलेआम सेवन किया जा रहा था।

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कोटपा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई

जांच टीम ने पाया कि अधिसूचना जारी होने के बावजूद बार संचालक नियमों की खुली अवहेलना कर रहे थे। वहां मौजूद कई ग्राहकों को समूह में धूम्रपान करते पाया गया, जो सीधे तौर पर COTPA Amendment Act 2021 का उल्लंघन है।

इस पर जिला प्रशासन ने मौके पर ही ₹63,000 का जुर्माना लगाया और बार संचालक को कड़ी चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस तरह की गतिविधि दोबारा पाई गई तो नियम संगत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और प्रतिष्ठान का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

एसडीओ की विशेष जांच टीम सक्रिय

ज्ञात हो कि रांची जिला प्रशासन की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) श्री उत्कर्ष कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की गई है। यह टीम शहर के विभिन्न बार, लॉन्ज और सार्वजनिक स्थलों पर औचक छापेमारी कर रही है ताकि धूम्रपान और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के लिए कोटपा अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

प्रशासन का उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और नशे की संस्कृति को समाप्त किया जाए और आम लोगों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान किया जा सके।

स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में प्रशासन का कदम

इस कार्रवाई को प्रशासन ने स्वास्थ्य सुरक्षा और जनहित के दृष्टिकोण से उठाया गया कदम बताया है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, और जो भी प्रतिष्ठान कोटपा अधिनियम 2021 का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रांची जिला प्रशासन की यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि शहर में धूम्रपान और नशीले पदार्थों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। स्टेशन रोड स्थित हूच्च बार एंड लॉन्ज पर लगाया गया यह जुर्माना अन्य बार और लॉन्ज संचालकों के लिए चेतावनी का संदेश है कि नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है।

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Subhash Shekhar

सुभाष शेखर पिछले दो दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता जगत में सक्रिय हैं। साल 2003 में बुंडू (झारखंड) की जमीनी समस्याओं को आवाज देने से शुरू हुआ उनका सफर आज 'Local Khabar' के माध्यम से डिजिटल पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रभात खबर, ताजा टीवी, नक्षत्र न्यूज और राष्ट्रीय खबर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संपादकीय और ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव रखने वाले सुभाष, आज के दौर के उन गिने-चुने पत्रकारों में से हैं जो खबर की बारीकियों के साथ-साथ वेब डिजाइनिंग और SEO जैसी तकनीकी विधाओं में भी महारत रखते हैं। वे वर्तमान में Local Khabar के संस्थापक और संपादक के रूप में झारखंड की जनपक्षीय खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।

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