रांची नगर निगम ने भवन के स्वीकृत उपयोग, पार्किंग और अग्नि सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। संस्थान स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त समय मांगने वाले संचालकों को नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र के साथ आवेदन देना होगा।
रांची। रांची नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन कर संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई करने की बात कही है। निगम की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कोचिंग संचालकों के साथ हुई बैठक में भवन नक्शे, पार्किंग, आपातकालीन निकासी और अग्नि सुरक्षा से संबंधित कमियां सामने आईं।
बैठक में निगम के पूर्व में जारी नोटिस के जवाब में संबंधित कोचिंग संस्थान संचालकों ने अपना पक्ष रखा। नगर आयुक्त ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
भवन नक्शे और सुरक्षा व्यवस्था में कमियां
निगम के मुताबिक, बैठक के दौरान अधिकांश कोचिंग संस्थानों के लिए स्वीकृत भवन नक्शा उपलब्ध नहीं पाया गया। पार्किंग की समुचित व्यवस्था में भी कमियां सामने आईं। आपात स्थिति में विद्यार्थियों की सुरक्षित निकासी के लिए इमरजेंसी एग्जिट और अग्नि सुरक्षा की अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी फायर एनओसी की उपलब्धता में भी कमियां बताई गईं।
कुछ संचालकों ने भवनों के नक्शे प्रस्तुत किए। निगम का कहना है कि जांच में ये नक्शे आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत पाए गए, जबकि संबंधित भवनों में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। निगम ने इसे भवन के स्वीकृत उपयोग के विपरीत गतिविधि बताया है।
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संस्थान स्थानांतरित करने के लिए समय कैसे मिलेगा?
बैठक में कई संचालकों ने अपने कोचिंग संस्थान दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इस पर नगर आयुक्त ने नोटराइज्ड शपथ पत्र, यानी नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र के साथ विधिवत आवेदन निगम प्रशासन को देने को कहा।
निगम के अनुसार, प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। केवल आवेदन देने से अतिरिक्त समय या कार्रवाई से छूट मिलने की पुष्टि नहीं होती। मौखिक अनुरोध के आधार पर भी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी।
निगम ने सभी कोचिंग संचालकों से भवन के स्वीकृत उपयोग, पार्किंग, आपातकालीन निकासी और अग्नि सुरक्षा के निर्धारित मानकों का पालन करने को कहा है।
अभी सीलिंग की चेतावनी, कार्रवाई का विवरण नहीं
किसी कोचिंग संस्थान को सील किए जाने की जानकारी नहीं दी गई है। कार्रवाई के दायरे में आने वाले संस्थानों के नाम, उनकी संख्या और अतिरिक्त समय मांगने के आवेदन की अंतिम तारीख का भी उल्लेख नहीं है।












