रांची: रांची नगर निगम ने नियमों का अनुपालन नहीं करने का हवाला देते हुए 17 अक्टूबर 2026 को 10 संस्थानों को अंतिम स्मार नोटिस जारी किया है। निगम की विज्ञप्ति के अनुसार, संबंधित संचालकों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और स्वीकृत भवन प्लान सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई नगर निगम क्षेत्र में संचालित हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों में भवन उपयोग तथा संचालन से जुड़े वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को लेकर की गई है।
पहले भी जारी किए गए थे नोटिस
नगर निगम के मुताबिक, संबंधित संस्थानों को पहले भी नोटिस देकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया था। निगम का कहना है कि इसके बावजूद निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई। जिन संस्थानों ने जवाब दिया, उनके जवाब भी निगम ने संतोषजनक नहीं पाए।
उपलब्ध विज्ञप्ति में संबंधित संस्थानों का पक्ष शामिल नहीं है। इसमें प्रत्येक संस्थान के स्तर पर दस्तावेजों की कमी या उल्लंघन का अलग-अलग विवरण भी नहीं दिया गया है।
इन 10 संस्थानों को मिला अंतिम नोटिस
| क्रम | संस्थान | विज्ञप्ति में दर्ज स्थान |
|---|---|---|
| 1 | Catalyst IAS Academy | Kutchery Road |
| 2 | RC Physical Academy | Hatma, Ranchi |
| 3 | Lakshya Defence Academy | Birsa Colony, Morabadi |
| 4 | Prakash Career Foundation | Le Desire Complex, Circular Road |
| 5 | RC Defence Academy | Lalpur |
| 6 | Yoddha Defence Academy | East Jail Road, Tharpakhna |
| 7 | Sure Success Centre | Lalpur |
| 8 | Kiran Academy | East Jail Road |
| 9 | Commando Physical Academy | Hatma |
| 10 | RC Physical Academy | Birsa Nagar, Sarna Toli |
सूची में RC Physical Academy का नाम दो अलग-अलग पतों—Hatma और Birsa Nagar, Sarna Toli—पर दर्ज है।
नोटिस मिलने से गिने जाएंगे 24 घंटे
निगम के निर्देश के अनुसार, समय-सीमा नोटिस प्राप्त होने के बाद शुरू होगी। इस अवधि के भीतर संबंधित हॉस्टल, लॉज एवं कोचिंग संस्थानों का संचालन बंद करने के साथ स्वीकृत भवन प्लान और संचालन से जुड़े सभी आवश्यक वैधानिक दस्तावेज निगम के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं होने पर निगम ने भवन सील करने और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 तथा झारखंड भवन उपविधि, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। विज्ञप्ति में भवनों को पहले ही सील किए जाने की जानकारी नहीं दी गई है।
किन दस्तावेजों के अनुपालन पर जोर
विज्ञप्ति में ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी फायर NOC, स्वीकृत भवन प्लान तथा अन्य आवश्यक अनुमतियों और मानकों का उल्लेख किया गया है।
निगम ने स्पष्ट किया है कि भवनों का अनधिकृत या स्वीकृत उपयोग के विपरीत वाणिज्यिक इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं होगा। नगर निगम क्षेत्र के सभी हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संचालकों को भवन निर्माण, उपयोग तथा संचालन से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विद्यार्थियों और निवासियों से जुड़ी जानकारी
संचालन बंद करने का निर्देश सूचीबद्ध संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और संबंधित हॉस्टल या लॉज में रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण है।












