Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है, हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया. यह निर्णय उन्होंने एक याचिका के आधार पर लिया, जिसमें निकाय चुनाव को जल्दी कराने की मांग की गई थी.
याचिका की सुनवाई के बाद हुआ आदेश
झारखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है. इस आदेश के पीछे हैं निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो और अरुण झा, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
अधिवक्ता विनोद सिंह की बहस
याचिका की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने बहस की, जिसमें उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर तेजी से कार्रवाई की जरूरत की बात की. इससे पहले भी राज्य में निकाय चुनाव के लिए मुहिम चल रही थीं, लेकिन इस आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि अब सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा.
यह निर्णय न तो सिर्फ राज्य के न्यायिक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी एक सकारात्मक कदम है जो लोगों को न्याय और लोकतंत्र के प्रति भरोसा दिखा रहा है. इसके परिणामस्वरूप, राज्य में चुनावी माहौल में बदलाव की संभावना है.