हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार (12 मार्च 2025) को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) और उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इस नियमावली के आधार पर राज्य में सिपाहियों की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
पुलिस और गृह रक्षा वाहिनी में भर्ती का रास्ता साफ
झारखंड में पुलिस और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाहियों की बहाली का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद सरकार जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय
- झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के आधार पर स्व. भगत चरण महान्ती की सेवा नियमित करने और उनकी पुत्री प्रिया महान्ती को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की मंजूरी दी गई।
- हसनैन अख्तर एवं देवनारायण सिंह की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमन्य वित्तीय लाभ प्रदान किए गए।
- राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारियों एवं उनके सहायक वकीलों के लिए अन्य न्यायालयों में पैरवी हेतु शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 के तहत अपर न्यायायुक्त-1, रांची को विशेष न्यायालय घोषित किया गया।
ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचा
- झारखंड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना की अवधि मार्च 2025 तक बढ़ाई गई।
- मुख्य विद्युत अभियंता अरविंद कुमार बलदेव प्रसाद को अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर, चेन्नई में उपचार के लिए 28 लाख रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की गई।
स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण
- स्व. नागेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, रामगढ़ को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले जाने पर खर्च हुए 14.52 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की गई।
- झारखंड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में PG (Medical/MDS) पाठ्यक्रम के तहत अनिवार्य सरकारी सेवा की बाध्यता में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
शिक्षा एवं पंचायत राज
- अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आश्रम विद्यालयों एवं आवासीय विद्यालयों के संचालन की अवधि बढ़ाई गई।
- झारखंड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत स्व. रवि रंजीत मुर्मू की अनुपस्थित अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित किया गया।
स्मारक एवं कला संस्कृति
- भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ओरमांझी में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना हेतु M/s Ram Sutar Art Creations Pvt. Ltd. को कार्य आवंटित किया गया।
वित्त एवं आर्थिक निर्णय
- झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को झारखंड विधानसभा के चालू सत्र में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।
- बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
- जन वितरण प्रणाली की e-PoS मशीनों की सेवा समर्थन अवधि बढ़ाई गई।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य के विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने ये निर्णय लिए हैं, जो झारखंड के प्रशासनिक सुधारों को मजबूती प्रदान करेंगे।