Vidisha (Madhya Pradesh): मध्य प्रदेश पुलिस ने विदिशा जिले में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान की तस्वीरें खींचने और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 17 नवंबर को संपन्न हुआ और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी.
वोटिंग करते कैमरे या मोबाइल का उपयोग नियमों का उल्लंघन
एफआईआर कॉपी के मुताबिक, चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बुधवार शाम (22 नवंबर) जिले के सिरोंज पुलिस स्टेशन में अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) संजय चौरसिया (48) की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था. मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 के तहत दर्ज किया गया था.
विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कहा, “हमें अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत मिली कि मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन और कैमरे की अनुमति नहीं थी. लेकिन कुछ मतदाताओं ने ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) पर वोट डालते समय तस्वीरें खींच लीं और इसे सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल कर दिया. यह चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है.”
इसके अलावा यह पोस्ट मतदान केंद्र पर मौजूद चुनाव अधिकारियों के लापरवाह रवैये को भी उजागर करता है. इस तरह के कृत्य न केवल वोट की गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं बल्कि भविष्य के चुनावों पर भी असर डालते हैं. इससे चुनाव की एक अनुशासनात्मक गरिमा पर भी सवाल खड़ा हो रहा है.
17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
कलेक्टर भार्गव ने बताया कि आवेदन में अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. अधिकारी ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सिरोंज पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.
डिप्टी कलेक्टर हर्षल चौधरी ने कहा, “मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मतदान करते समय गुप्त रूप से मोबाइल फोन ले लिया, तस्वीरें खींचीं और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. एआरओ ने शिकायत दर्ज की और हमने सिरोंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई. आईपीसी की धारा 188 और आरपीए अधिनियम की धारा 128.”
17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. उन्होंने बताया कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि बूथ पर कौन लोग ड्यूटी पर थे और आरोपियों ने किन परिस्थितियों में मोबाइल फोन लिए.