झारखंड में शराब दुकानों की ई-लॉटरी प्रक्रिया शुरू, जानिए आवेदन और चयन की पूरी जानकारी

झारखंड में शराब दुकानों की ई-लॉटरी प्रक्रिया शुरू, जानिए आवेदन और चयन की पूरी जानकारी

Ranchi: उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड द्वारा राज्य भर की देशी शराब दुकानों और कंपोजिट दुकानों के लिए नई लाइसेंस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। यह लाइसेंस 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2030 की अवधि के लिए निर्धारित की गई है, जो ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवंटित होगी।

ई-लॉटरी की यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्णतः कंप्यूटर जनित रैंडम पद्धति से आयोजित की जाएगी।

आवेदन और लॉटरी की प्रमुख तिथियां

ई-लॉटरी में भाग लेने के इच्छुक आवेदक 8 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे से 20 अगस्त 2025 की शाम 7 बजे तक विभागीय पोर्टल https://exciselottery.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदकों को निर्धारित सुरक्षा राशि और आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से 20 अगस्त रात 11:59 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। शुल्क न जमा करने वाले आवेदकों की लॉटरी में सहभागिता स्वतः रद्द हो जाएगी।

लॉटरी प्रक्रिया का प्रसारण और चयन

22 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे से ई-लॉटरी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यह चयन प्रत्येक दुकान या दुकान समूह के न्यूनतम गारंटीकृत राजस्व (MGR) के आधार पर घटते क्रम में किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण विभागीय वेबसाइट https://excise.jharkhand.gov.in और सभी जिला वेबसाइटों पर किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिला समाहरणालय में भी लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है, जिससे अधिकतम पारदर्शिता बनी रहे।

लॉटरी में चयनित आवेदकों की जिम्मेदारियां

जो आवेदक ई-लॉटरी में चयनित होंगे, उन्हें निम्नलिखित कार्य 25 अगस्त 2025 तक पूर्ण करने होंगे:

  • सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ मूल प्रति जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करें।
  • दुकान के लिए सुरक्षा राशि और एकमुश्त वार्षिक लाइसेंस शुल्क जमा करें।

29 अगस्त 2025 तक चयनित आवेदकों को दुकान की संपूर्ण जानकारी के साथ नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ-साथ एडवांस एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी (ETD) भी जमा करनी होगी।

ई-लॉटरी के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

व्यक्तिगत आवेदनकर्ता के लिए पात्रता

  • भारत का नागरिक होना अनिवार्य।
  • न्यूनतम आयु 21 वर्ष
  • झारखंड उत्पाद कानून 2000 या अन्य संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत अपराधी न हो
  • किसी भी सरकारी विभाग का बकाया दार न हो
  • किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त न हो
  • अधिकतम 9 दुकानों के क्लस्टर तक आवेदन की अनुमति।

कंपनियों/फर्मों के लिए पात्रता

  • फर्म/कंपनी के निदेशकों के ऊपर किसी भी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध न हुआ हो।
  • कंपनी के पास सकारात्मक नेटवर्थ होनी चाहिए (Positive Net Worth)।
  • पिछले तीन वर्षों के आईटीआर/जीएसटी रिटर्न दाखिल होने चाहिए।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Required Documents)

व्यक्तिगत आवेदकों के लिए

  • आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ
  • बैंक खाता स्टेटमेंट
  • Earnest Money Deposit की रसीद
  • शपथ पत्र जिसमें सभी दावे प्रमाणित हों

कंपनियों/फर्म्स के लिए

  • Incorporation Certificate
  • Memorandum & Articles of Association
  • पिछले 3 वर्षों के Audited Financials
  • सभी निदेशकों का KYC
  • Board Resolution (efnjk ke liye आवेदन का अधिकार)

आवेदन की प्रक्रिया (Application Process)

कहां और कैसे करें आवेदन

  • आधिकारिक वेबसाइट: https://exciselottery.jharkhand.gov.in
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  • आवेदन शुल्क और EMD (Earnest Money Deposit) का भुगतान करें (Credit Card/Net Banking/RTGS आदि से)

आवेदन शुल्क (Non-refundable Application Fee)

क्षेत्रशुल्क
नगर निगम क्षेत्र₹25,000
नगर परिषद₹20,000
नगर पंचायत₹15,000
ग्रामीण क्षेत्र₹10,000
  • Note: नॉन-कमर्शियल शॉप के लिए यह शुल्क घटकर ₹12,000 से ₹5,000 तक है।

क्लस्टर नियम और सीमाएं (Cluster Rules and Limits)

एक आवेदक अधिकतम कितनी दुकानें ले सकता है?

  • एक जिले में अधिकतम 3 क्लस्टर
  • एक क्लस्टर में अधिकतम 4 दुकानें।
  • पूरे झारखंड में अधिकतम 9 दुकानें एक आवेदक ले सकता है।

क्लस्टर निर्धारण कैसे होगा?

  • चार श्रेणियों में (अत्युत्तम, उत्तम, सामान्य, सामान्य+) दुकानें बाँटी जाएंगी।
  • क्लस्टर निर्धारण परम्युटेशन-कॉम्बिनेशन के आधार पर होगा ताकि समानता बनी रहे।

लॉटरी चयन प्रक्रिया (Lottery Selection Process)

  • अंतिम तिथि के बाद सभी वैध आवेदनों की जांच की जाएगी।
  • पात्र आवेदकों के बीच ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।
  • तीन सफल आवेदकों की सूची बनेगी: प्रथम, द्वितीय व तृतीय।
  • यदि प्रथम सफल आवेदक आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा नहीं करता है, तो द्वितीय और तृतीय को मौका दिया जाएगा।

सफल आवेदकों के लिए नियम (Post-Selection Compliance)

  • चयनित आवेदक को आवश्यकतानुसार:
    • Security Deposit
    • Excise Duty
    • Transport Duty
    • Guaranteed Monthly Duty का भुगतान करना होगा।
  • आवेदक को मदिरा स्टॉक, सुरक्षा, रसीद पर्ची आदि नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • विभागीय वेबसाइट पर लॉगिन क्रेडेंशियल (User ID & Password) दिए जाएंगे।

आवेदकों के लिए निषेध और सावधानियां

  • दुकान में नग्नता, अश्लील पोस्टर, अवैध गतिविधियाँ या घटिया माल नहीं बेचा जाएगा।
  • 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • यदि लाइसेंस नियमों का उल्लंघन होता है, तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और सरकारी नुकसान की वसूली की जाएगी।

शुल्क संरचना (Fee Structure Summary)

शुल्क प्रकारराशि
आवेदन शुल्क (EMD)₹10,000 – ₹25,000
Security Depositलाइसेंस शुल्क का 1/50 भाग
Transport Dutyकुल राजस्व का 7.5%
Guaranteed Monthly Dutyमासिक रूप से 9% (मास के अनुसार वैरिएबल)

सहायता और संपर्क

विभाग ने आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए हेल्पडेस्क की स्थापना की है। संपर्क के लिए ये नंबर उपलब्ध हैं:

  • सामान्य कॉल के लिए: 9430321831
  • व्हाट्सएप के लिए: 9508065730
  • ईमेल: excise.jhr@gmail.com

हेल्पलाइन हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सक्रिय रहेगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह आवेदन की अंतिम तिथि या ई-लॉटरी की तिथि में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Subhash Shekhar

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