रांची। झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 30 नवंबर 2026 को होगा। उपलब्ध आधिकारिक सूचना के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण के लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की है। सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 23 नवंबर तक किया जाना है।
सूचना में बताया गया है कि अंतिम प्रकाशन के लिए पहले 7 अक्टूबर, फिर 19 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया है।
राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर आयोग से अतिरिक्त समय मांगा गया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने जिलों को संशोधित समय-सारणी के अनुसार सभी पुनरीक्षण कार्य पूरे करने का निर्देश दिया है।
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नोटिस और दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग समय-सीमा
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, नो-मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी से संबंधित प्रथम एवं द्वितीय नोटिस के मामलों का निस्तारण 22 अक्टूबर तक किया जाएगा।
दूसरे नोटिस के बाद भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले मतदाताओं का सत्यापन और बीएलओ की घर जाकर जांच से संबंधित कार्रवाई 31 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। इसी तारीख तक अन्य श्रेणियों के सभी नॉन-नोटिस मामलों का भी निस्तारण होना है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण की नई समय-सारणी
| कार्य | निर्धारित समय |
|---|---|
| नो-मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी से संबंधित प्रथम एवं द्वितीय नोटिस का निस्तारण | 22 अक्टूबर 2026 तक |
| दूसरे नोटिस के बाद दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं का सत्यापन, बीएलओ की घर जाकर जांच और अन्य नॉन-नोटिस मामलों का निस्तारण | 31 अक्टूबर 2026 तक |
| फॉर्म-6, 6A, 7 और 8 से संबंधित दावों एवं आपत्तियों का डिजिटाइजेशन | 31 अक्टूबर 2026 तक |
| छूटे हुए पात्र नागरिकों के फॉर्म-6 का होम-टू-रोल सत्यापन एवं डिजिटाइजेशन | 1 से 12 नवंबर 2026 |
| निस्तारित नोटिसों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी, रोल ऑब्जर्वर और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्तर पर जांच एवं सुपर चेकिंग | 1 से 21 नवंबर 2026 |
| ECINET में नोशनल हाउस नंबर, नजरी नक्शा, की-मैप, गूगल मैप और मतदान केंद्रों की तस्वीरें अपडेट करना | 1 से 23 नवंबर 2026 |
| सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण | 23 नवंबर 2026 तक |
| मतदाता सूची के आंकड़ों से संबंधित मानकों की जांच और अंतिम प्रकाशन एवं मुद्रण के लिए आयोग की अनुमति लेने की कार्रवाई | 24 से 29 नवंबर 2026 |
| अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन | 30 नवंबर 2026 |
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छूटे हुए पात्र नागरिकों के मामलों का भी होगा सत्यापन
नई समय-सारणी में छूटे हुए पात्र नागरिकों के फॉर्म-6 के सत्यापन और उन्हें डिजिटल रूप में दर्ज करने के लिए 1 से 12 नवंबर तक का समय तय किया गया है। नोटिस वाले मामलों में दस्तावेज सत्यापन और घर जाकर जांच की कार्रवाई के लिए भी अलग समय-सीमा रखी गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों को लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने और पात्र नागरिकों के दावों एवं आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई अपात्र अथवा विदेशी व्यक्ति सूची में शामिल न हो।











