Ranchi | झारखंड के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से टेंडर की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने अदालत को बताया कि निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को निर्धारित की गई है।
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय ने निविदा प्रक्रिया की जानकारी दी।
सरकार ने अदालत को बताया टेंडर का कार्यक्रम
सरकार ने बताया कि निविदादाताओं के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है, जबकि टेंडर की बिड 30 नवंबर को खोली जाएगी। सरकार को निविदा प्रक्रिया में हुई प्रगति के संबंध में अदालत में जवाब दाखिल करना है।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रितेश कुमार महतो ने पक्ष रखा। उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार की ओर से समय मांगे जाने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की।
डीजीपी को अगले आदेश तक व्यक्तिगत पेशी से छूट
सुनवाई के दौरान डीजीपी की ओर से अदालत में सशरीर उपस्थित होने से छूट का आवेदन दिया गया। खंडपीठ ने आवेदन स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने से छूट दे दी।
ईचागढ़ थाने में कथित पिटाई के मामले से जुड़ी सुनवाई
यह प्रकरण सरायकेला-खरसावां जिले के ईचागढ़ थाने में तरुण महतो की कथित पिटाई से जुड़ा है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में ईचागढ़ विधानसभा सीट से जेएलकेएम के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले तरुण महतो को पुलिस 19 नवंबर 2025 की रात थाने ले गई थी। आरोप है कि वहां उनकी पिटाई की गई, जिसके बाद उन्हें सरायकेला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
उनकी पत्नी भानुमति ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का आग्रह किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति अवैध बालू खनन और बालू ढोने वाले वाहनों से अवैध वसूली की जांच करने गए थे। इसी दौरान पुलिस और माफिया ने साजिश कर उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया। उपलब्ध स्रोत-सामग्री में इन आरोपों पर पुलिस का पक्ष शामिल नहीं है।
हाईकोर्ट ने पत्र पर स्वतः संज्ञान लिया था। पूर्व की सुनवाई में सरायकेला के एसपी को संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इसी प्रकरण की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था।












