ITR Deadline Extended: अब 16 सितंबर 2025 तक Income Tax Return भरें | CBDT Latest Update

ITR Deadline Extended: अब 16 सितंबर 2025 तक Income Tax Return भरें | CBDT Latest Update

भारत सरकार ने Income Tax Return Deadline Extended का बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घोषणा की है कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी गई है। अब करदाता 16 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह फैसला उस समय आया जब बड़ी संख्या में लोगों ने Income Tax e-Filing Portal पर तकनीकी खामियों की शिकायत की।

इससे पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था। अब इसे और बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला करदाताओं की सुविधा और व्यापक अनुपालन को देखते हुए लिया गया है।

Income Tax Return Deadline Extended क्यों किया गया?

Income Tax Return Deadline Extended करने के पीछे मुख्य कारण तकनीकी परेशानियाँ और पोर्टल पर भारी ट्रैफिक बताया गया। लाखों करदाता अंतिम समय पर ITR दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे सर्वर पर दबाव बढ़ गया।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि पोर्टल पर मेनटेनेंस मोड रखा गया था ताकि आवश्यक बदलाव और तकनीकी सुधार किए जा सकें।

कितने लोगों ने दाखिल किया ITR?

सरकार के अनुसार, अब तक 7.3 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं। यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है, जिसने पिछले वर्ष के 7.28 करोड़ ITR फाइलिंग के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया।

Income Tax Department ने करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स का आभार जताते हुए कहा कि समय पर अनुपालन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

ITR दाखिल करने की नई अंतिम तिथि

  • मूल अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2025
  • पहली बढ़ाई गई तिथि: 15 सितंबर 2025
  • नई तिथि: 16 सितंबर 2025

अब करदाता 16 सितंबर 2025 (मंगलवार) तक अपने ITR फाइल कर सकते हैं।

Income Tax Return Deadline Extended का फायदा किसे होगा?

Income Tax Return Deadline Extended का सीधा फायदा उन करदाताओं को मिलेगा, जो तकनीकी दिक्कतों या अंतिम समय की भीड़ की वजह से रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे।

  • नौकरीपेशा लोग
  • छोटे और मध्यम व्यापारी
  • प्रोफेशनल्स
  • स्वरोजगार से जुड़े लोग
  • फ्रीलांसर्स

इन सभी को अब एक दिन और का अतिरिक्त समय मिल गया है।

पोर्टल पर आई तकनीकी दिक्कतें

सोमवार को हजारों लोगों ने शिकायत की कि Income Tax e-Filing Portal बार-बार हैंग हो रहा है या लॉगिन नहीं हो रहा।

आयकर विभाग ने ब्राउज़र सेटिंग्स से संबंधित एक गाइड भी जारी किया। इसमें कहा गया कि कभी-कभी स्थानीय सिस्टम या ब्राउज़र सेटिंग्स की वजह से दिक्कत आती है। हालांकि, कई करदाताओं का कहना था कि इन उपायों के बावजूद समस्या बनी रही।

ITR फाइलिंग में देरी के नुकसान

अगर कोई करदाता Income Tax Return Deadline Extended के बावजूद 16 सितंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल नहीं करता, तो उसे कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं:

  • लेट फीस और पेनाल्टी
  • ब्याज पर अतिरिक्त भार
  • टैक्स रिफंड में देरी
  • भविष्य में लोन और वीजा से जुड़ी दिक्कतें

इसलिए यह जरूरी है कि करदाता अंतिम तिथि से पहले अपना रिटर्न दाखिल करें।

Income Tax Return कैसे भरें?

आयकर विभाग ने Income Tax e-Filing Portal को ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के लिए उपलब्ध कराया है।

ITR फाइल करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. पोर्टल पर लॉगिन करें
  2. ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें
  3. Assessment Year चुनें (AY 2025-26)
  4. ITR फॉर्म चुनें
  5. मांगी गई जानकारी भरें
  6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  7. वेरिफिकेशन करें और सबमिट करें

ITR भरने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है?

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक पासबुक या स्टेटमेंट
  • फॉर्म 16 (नौकरीपेशा लोगों के लिए)
  • इन्वेस्टमेंट प्रूफ
  • बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम से जुड़े दस्तावेज

Income Tax Return Deadline Extended – सरकार का संदेश

आयकर विभाग ने कहा है कि करदाताओं को अब और समय मिला है। विभाग ने साफ किया है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ एक दिन के लिए है। इसलिए जो लोग अब तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें तुरंत इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

Income Tax Return Deadline Extended का यह फैसला उन सभी करदाताओं के लिए राहत की खबर है, जो अंतिम समय में पोर्टल की तकनीकी खामियों से परेशान थे। अब 16 सितंबर 2025 तक ITR दाखिल करने का मौका है। लेकिन यह समय बेहद सीमित है, इसलिए करदाताओं को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लेट फीस, पेनाल्टी और भविष्य की दिक्कतों से बचा जा सके।

Income Tax Return Deadline Extended कितने दिन के लिए किया गया है?

यह केवल एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। नई अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 है।

अगर मैं 16 सितंबर 2025 तक ITR दाखिल नहीं करता तो क्या होगा?

आपको लेट फीस, ब्याज और टैक्स रिफंड में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

Income Tax Return फाइल करने के लिए कौन-सा पोर्टल इस्तेमाल करना चाहिए?

आपको Income Tax e-Filing Portal का इस्तेमाल करना होगा।

Subhash Shekhar

एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट और SEO-फोकस्ड न्यूज़ राइटर हैं। वे झारखंड और बिहार से जुड़े राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य और करंट अफेयर्स पर तथ्यपरक और भरोसेमंद रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

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