रांची: रांची नगर निगम ने नियमों का अनुपालन नहीं करने के मामले में 26 अक्टूबर 2026 को सात संस्थानों को नोटिस जारी किया है। निगम की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संबंधित संचालकों को नोटिस प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और आवश्यक वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
निगम के मुताबिक, आवासीय भवनों का स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक इस्तेमाल करने तथा आवश्यक लाइसेंस, पंजीकरण और अनुमतियों के बिना संस्थान चलाने के मामलों में यह कार्रवाई की जा रही है।
इन सात संस्थानों को जारी हुआ नया नोटिस
विज्ञप्ति में निम्नलिखित संस्थानों का उल्लेख है:
| क्रम | संस्थान |
|---|---|
| 1 | Imperial Library |
| 2 | Chartered Commerce, जगन्नाथ टावर, सर्कुलर रोड की चौथी मंजिल |
| 3 | Chartered Commerce, जगन्नाथ टावर, सर्कुलर रोड की पांचवीं मंजिल |
| 4 | Merit Axis Academy |
| 5 | Piers Edu (OPC) Pvt. Ltd |
| 6 | Speak English Academy |
| 7 | Bhavishya Bharti |
Chartered Commerce की चौथी और पांचवीं मंजिल पर संचालित इकाइयों को निगम की सूची में अलग-अलग प्रविष्टियों के रूप में दर्ज किया गया है।
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पहले अंतिम स्मार नोटिस पाने वाले नौ संस्थानों का भी उल्लेख
नगर निगम ने बताया कि इससे पहले भी विभिन्न संस्थानों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। निगम के अनुसार, कुछ संस्थानों ने निर्देशों के अनुरूप अनुपालन नहीं किया, जबकि कुछ के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। ऐसे संस्थानों के खिलाफ सीलिंग सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
विज्ञप्ति में पहले अंतिम स्मार नोटिस प्राप्त करने वाले संस्थानों की सूची इस प्रकार दी गई है:
- RC Physical Academy, हातमा, रांची
- Lakshya Defence Academy, बिरसा कॉलोनी, मोरहाबादी
- Prakash Career Foundation, Le Desire Complex, सर्कुलर रोड
- RC Defence Academy, लालपुर
- Yoddha Defence Academy, ईस्ट जेल रोड, थड़पखना
- Sure Success Centre, लालपुर
- Kiran Academy, ईस्ट जेल रोड
- Commando Physical Academy, हातमा
- RC Physical Academy, बिरसा नगर, सरना टोली
किन दस्तावेजों और अनुमतियों का उल्लेख है?
निगम ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 का उल्लेख करते हुए संबंधित संस्थानों के लिए आवश्यक दस्तावेजों और मानकों के अनुपालन पर जोर दिया है। इनमें ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी फायर एनओसी, स्वीकृत भवन प्लान और संचालन से संबंधित अन्य आवश्यक अनुमतियां शामिल हैं।
संचालकों को स्वीकृत भवन प्लान सहित संचालन से जुड़े सभी आवश्यक वैधानिक दस्तावेज निगम के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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अनुपालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भवन के स्वीकृत उपयोग और अनुमत गतिविधियों के विपरीत व्यावसायिक संचालन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम क्षेत्र में संचालित हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के संचालकों को भवन के उपयोग, निर्माण और संचालन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञप्ति में भवन सील किए जाने की चेतावनी दी गई है; इन संस्थानों के भवन सील हो जाने की जानकारी नहीं दी गई है।
स्रोत: रांची नगर निगम की 26 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति, क्रमांक PR/2026/0503।














