रांची: दीपावली के अवसर पर रांची में पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी निर्धारित स्थलों पर पटाखों की बिक्री हो सकेगी। जिला प्रशासन और रांची नगर निगम की टीमों के बीच आयोजित बैठक में इस पर सहमति बनी है। इसके साथ ही पटाखा बिक्री को लेकर उत्पन्न समस्या का समाधान कर लिया गया है।
बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM), सदर, रांची द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञा आदेश को इस सीमा तक संशोधित कर दिया गया है।
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किसे मिलेगी अनुमति और क्या हैं शर्तें
प्रशासनिक निर्णय के अनुसार, केवल वही पटाखा विक्रेता अपनी दुकानें लगा सकेंगे जिन्होंने जिला प्रशासन से विधिवत अनुमति प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त दुकानें केवल प्रशासन द्वारा तय किए गए निर्धारित स्थलों पर ही लगाई जा सकेंगी।
सभी अधिकृत पटाखा दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित सुरक्षा मानकों और दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।














