New Delhi: लोकसभा ने बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जवाब के बाद संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया.
विधेयक को मतविभाजन के बाद पारित कर दिया गया, जिसमें 454 सदस्यों ने कानून के पक्ष में मतदान किया और दो ने इसके खिलाफ वोट किये. विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधनों को खारिज कर दिया गया और विधेयक के खंडों पर मतदान भी हुआ.
स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की कि विधेयक पारित हो गया है.
मंगलवार को नए संसद भवन में स्थानांतरित होने के बाद ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लोकसभा द्वारा पारित पहला विधेयक है. विधेयक को सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और सदन के “उपस्थित और मतदान करने वाले” सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया. पर्चियां बांटकर बंटवारा किया गया.
कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि विधेयक के पारित होने से “इतिहास” बन रहा है. विधेयक के प्रावधानों के कार्यान्वयन में देरी को लेकर विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए मेघवाल ने कहा कि विधेयक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है. दिनभर चली. बहस के बाद यह बिल पारित हो गया, जिसकी शुरुआत कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने की.
महिला आरक्षण विधेयक को विपक्ष का समर्थन
बहस में हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष के तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि विधेयक उचित प्रक्रिया का पालन करेगा और जो सीटें आरक्षित की जानी हैं उनका फैसला परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी सदस्यों ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए जाति जनगणना और परिसीमन की आवश्यकता नहीं है और इसे संसद द्वारा पारित होने के तुरंत बाद लागू किया जाना चाहिए.
राहुल गांधी ने कहा, “मेरे विचार में एक बात है जो इस विधेयक को अधूरा बनाती है. मैं चाहूंगा कि ओबीसी आरक्षण को इस विधेयक में शामिल किया जाए.”
कांग्रेस नेता ने कहा, ”परिसीमन और जनगणना की आवश्यकता नहीं है, विधेयक को तुरंत लागू किया जाना चाहिए.”
संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 गुरुवार को राज्यसभा द्वारा उठाए जाने की उम्मीद है. राज्यसभा ने इससे पहले 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था, लेकिन इसे लोकसभा में नहीं लाया गया और बाद में संसद के निचले सदन में यह रद्द हो गया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लाने की सरकार की मंशा की घोषणा के साथ सरकार ने मंगलवार को नया विधेयक पेश किया.
सूत्रों ने कहा कि विभाजन पर्चियों के माध्यम से किया गया क्योंकि लोकसभा में कुछ दलों से नए सदन में विभाजन संख्या के बारे में जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. संसद का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ और शुक्रवार तक चलेगा.