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कांके विधायक समरी लाल के पक्ष में नहीं पहुंचे गवाह, जाने झारखंड हाईकोर्ट ने क्‍या कहा?

कांके विधायक समरी लाल के पक्ष में नहीं पहुंचे गवाह, जाने झारखंड हाईकोर्ट ने क्‍या कहा?

Ranchi: कांके के भाजपा विधायक समरी लाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. मंगलवार को समरी लाल की ओर से आधिकारिक गवाहों की गवाही होनी थी, लेकिन कोई भी गवाह अदालत नहीं पहुंचा. इस पर अदालत ने नाराजगी जताई है.

अदालत ने कहा कि उन्हें पहले ही गवाही के लिए समन किया गया था. अगर अधिकारी कोर्ट के समन को नहीं मानते हैं तो कोर्ट कड़ा रूख अपना सकती है. मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी.

दिसंबर 2022 में अदालत ने रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, आरएमसी के अधिकारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को समन कर गवाही दर्ज कराने का निर्देश दिया था. समरी लाल की ओर से इनका नाम गवाहों की सूची में दिया गया है.

कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश बैठा ने दायर की है याचिका

बता दें कि कांके से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश बैठा की ओर से समरी लाल के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. इसमें कहा गया है कि उनका जाति प्रमाण पत्र गलत है. जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति ने उनके प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है. ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता को निरस्त किया जाए.

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