Mumbai: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कस्टडी में रहते हुए तीन हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है. ऐसे में आर्यन कब जेल से बाहर आएंगे. इस बड़े सवाल पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा.
इसके पहले आर्यन की जमानत अर्जी को मजिस्ट्रेट कोर्ट और विशेष एनडीपीएस कोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया था. अब उनकी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गई है. आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. विशेष अदालत द्वारा 20 अक्टूबर को उनकी याचिका खारिज करने के बाद सतीश मानेशिंदे के नेतृत्व में उनकी कानूनी टीम ने हाई कोर्ट का रुख किया था.
ताजा जानकारी के अनुसार आर्यन खान की जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रमांक 57 पर सूचीबद्ध है. इस बीच सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका को क्रमांक 64 पर सूचीबद्ध किया गया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) उच्च न्यायालय में आर्यन खान सहित मामले के सभी आरोपियों की जमानत का विरोध करेगा. यह देखना होगा कि आर्यन खान आज जेल से आखिरकार बाहर निकल पाते हैं या नहीं.
समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी द्वारा 2 अक्टूबर को मुंबई के तट पर कॉर्डेलिया क्रूजेज के महारानी जहाज पर छापेमारी करने के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था. जहाज पर कथित तौर पर एक रेव पार्टी हो रही थी.
हालांकि, एनसीबी के एक अधिकारी के मुताबिक, आर्यन खान से कोई ड्रग्स नहीं मिली. एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने छापे के दौरान 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए (एक्स्टसी) की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपए नकद जब्त किए.
एनसीबी इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.
आर्यन खान 3 अक्टूबर से जेल में बंद है और उसकी जमानत अर्जी एक से ज्यादा बार खारिज हो चुकी है. इस बीच, एनसीबी की जांच चल रही है और आर्यन खान के मोबाइल फोन पर मिले व्हाट्सएप चैट के आधार पर एकट्रेस अनन्या पांडे को पिछले हफ्ते दो बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था.