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कोर्ट की सुनवाई में पीडिता ने रेप से किया इनकार, आरोपी को बरी करने का फैसला

कोर्ट की सुनवाई में पीडिता ने रेप से किया इनकार, आरोपी को बरी करने का फैसला

Ranchi: रांची पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया. फैसले के बाद आरोपी महादेव नायक को रिहा कर दिया गया है. यह मामला रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के पुंदाग इलाके का है.

जानकारी के अनुसार नाबालिग के पिता ने महादेव नायक पर नाबालिग बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने और उसके अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. लेकिन ट्रायल के दौरान लड़की ने अपनी गवाही में घटना से इनकार कर दिया.

सबूत के अभाव में कोर्ट ने रिहा किया

साथ ही पुलिस द्वारा अदालत में पेश किये गए अन्य गवाह भी अपनी गवाही में यह साबित नहीं कर पाये कि महादेव नायक ने नाबालिग अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है. सभी पक्षों की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.आरोपी की ओर से अधिवक्ता रतीश रोशन उपाध्याय ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा.

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