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सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी

सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. वे पिछले 247 दिनों से सलाखों के पीछे कैद हैं. और अब सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सीएम के जमानत के अर्जी को ठुकरा दिया है. आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं. उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.

मनीष सिसोदिया की घोटाले में भूमिका संदिग्‍ध

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार 30 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए कहा- घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं. इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है. इसलिए याचिका खारिज की जाती है.

कोर्ट ने जांच एजेंसियों को भी निर्देश दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें. अगर ट्रायल में देर होती है तो सिसोदिया जमानत के लिए 3 महीने के अंदर दोबारा अपील कर सकते हैं. इससे पहले 17 अक्टूबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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