Ranchi: रांची में छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास घेराव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शहर के कई क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है. सीएम आवास और सीएम सचिवालय के 200 मीटर के परिधि में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी गई है. इसके लिए रांची डीसी और रांची पुलिस की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.
जिला प्रशासन द्वारा जारी अधिूसचना में धारा 144 के तहत रांची में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी किये गए हैं. जो इस प्रकार हैं:
1- उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर).
2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
3- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
4 – किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना.
5 – किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर).
यह निषेधाज्ञा दिनांक 17.04.2023 के प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगा.