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निकाय चुनाव में OBC आरक्षण नहीं देने के मामले में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

निकाय चुनाव में OBC आरक्षण नहीं देने के मामले में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

New Delhi: निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सर्वोच्‍च अदालत ने झारखंड सरकार को अवमाननावाद का नोटिस जारी किया है.

आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिया.

जस्टिस संजय किशन कॉल और अभय एस एक्‍का की खंडपीठ में सुनवााई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्‍ता Amit Kumar ने पक्ष रखा.

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सुप्रीम कोर्ट नें दाखिल शपथ पत्र का पालन नहीं

सांसद चंद्रप्रकाश की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अमित कुमार ने कोर्ट को बताया कि झारखंड सरकार ने पंचायत चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट में जो शपथपत्र दायर किया था, उसका पालन नहीं किया. सरकार ने शपथपत्र के विरुद्ध बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया है.

ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया भी नहीं की गई पूरी 

कोर्ट को बताया गया कि इसी साल हुए पंचायत चुनाव से पूर्व सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए याचिका दायर की थी. तब सरकार द्वारा कोर्ट में शपथपत्र देकर बताया गया था कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित ट्रिपल टेस्ट प्रक्रियाधीन है और सरकार भविष्य में होने वाले चुनाव में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में दिए गए निर्देश का पालन करेगी.

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