Ranchi: रांची नगर निगम ने शहर में बिना लाइसेंस का कारोबार करने वालों पर कुल 4 लाख 68 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. नगर आयुक्त निर्देश के बार रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम द्वारा रांची नगर निगम क्षेत्र के कडरू, हरमू, बरियातू, पुरलिया रोड, जेल रोड, चुटिया, मेन रोड, रातू रोड एवं हटिया क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई.
इस दौरान मैसर्स खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स एलन शोले, मॉल डेकोर, कार क्लिनिक, अलंकार ज्वेलर्स, प्रिंस फार्मा जैसे कई प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने के बाद 275000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं डस्टबिन नहीं पाए जाने पर 183000/- का जुर्माना लगाया गया. साथ ही साथ food Van का भी लाइसेंस चेक किया गया. इस दौरान फूड वैन से 10 हजार रुपये का फाइन किया गया.
बता दें कि रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम लगातार झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011, झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 तथा अन्य कार्यालय आदेश, अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है.