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SI Recruitment 2021 पर हाईकोर्ट ने गर्भवती अभ्यर्थियों को दी राहत, चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश

SI Recruitment 2021 पर हाईकोर्ट ने गर्भवती अभ्यर्थियों को दी राहत, चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश

SI Recruitment 2021: एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने गर्भवती याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की है. हाईकोर्ट ने महिला अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए है.

कोर्ट ने उन्हें अस्थाई तौर पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. हालांकि अदालत ने इनके चयन को अपील के निर्णय के अधीन रखा है.

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व गणेश राम मीणा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिए हैं. अदालत ने कहा कि एकलपीठ के आदेश और भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाया जाना उचित नहीं है. फिलहाल भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी है और इसमें याचिकाकर्ताओं को शामिल नहीं किया तो उनके हित प्रभावित होंगे. इसलिए उन्हें अस्थाई तौर पर भर्ती की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए.

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गर्भवती अभ्यर्थियों को मिली राहत

राज्य सरकार ने अपील में एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की डिलीवरी के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने के लिए निर्देश दिए. आदेश अपील के जवाब में अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि अदालती आदेश के बाद भी महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं ली है.

वहीं भर्ती प्रक्रिया अभी भी चल रही है, ऐसे में यदि चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वे चयन से बाहर हो जाएंगे. इसलिए अभ्यर्थियों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए या चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अभ्यर्थियों को अंतरिम तौर पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं

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