New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस अधिकारियों, एसपीजी और अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के वकील मनिंदर सिंह ने कहा है कि पीएम सुरक्षा का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और संसदीय दायरे में आता है.