New Delhi: दिल्ली सरकार ने अब मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ऑर्डर करके भारतीय और विदेशी शराब की होम डिलीवरी को अनुमति दे दी है. इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारक शराब दुकानों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी.
नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि एल-13 लाइसेंस धारक केवल ऐप या ऑनलाइन ऑर्डर मिलने पर ही शराब की डिलीवरी घर पर करेंगे. शराब की डिलीवरी किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में नहीं की जाएगी.
Delhi government permits home delivery of Indian liquor and foreign liquor by ordering through mobile app or online web portal pic.twitter.com/zBwhYqUClY
— ANI (@ANI) June 1, 2021
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बीच पिछले साल और इस साल भी शराब की दुकानों के बाहर बड़ी भीड़ के दृश्य देखने को मिले थे.
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि शहर भर में शराब की दुकानों को तुरंत शराब की होम डिलीवरी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा.
सिर्फ L-13 लाइसेंस रखने वाले व्यापारियों को ही इस उद्देश्य के लिए विकसित मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से बुक की गई शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी.
पिछले नियमों के तहत, होम डिलीवरी को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया था, लेकिन L-13 लाइसेंस धारकों को “ऑर्डर केवल ई-मेल या फैक्स (टेलीफोन पर नहीं) के माध्यम से प्राप्त होने पर ही घरों में इस तरह की डिलीवरी करने की अनुमति दी गई थी”, लेकिन शराब की होम डिलीवरी राजधानी से छूट गई.
पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए, क्योंकि Covid-19 महामारी में शुराब की दुकानें बंद करने के निर्देश के तुरंत बाद उनके बाहर बेहद भीड़ हो गई थी.