New Delhi: निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह के कानूनी दांव-पेंच की वजह से दोषियों की फांसी एक बार फिर से टल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद अब दोषियों को कल यानी 3 मार्च को फांसी नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने अगले आदेश तक दोषियों की फांसी को टाल दिया है.
निर्भया के चारों दोषियों को मंगलवार को होने वाली फांसी टलने पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि बार-बार फांसी टलना, हमारे सिस्टम की विफलता को दर्शाता है. हमारा पूरा सिस्टम अपराधियों का समर्थन करने में लगा हुआ है.
सिस्टम पर सवाल उठाते हुए आशा देवी ने कहा कि कोर्ट से जब इस बारे में फैसला हो गया है तो बार-बार फांसी क्यों टाल दी जाती है, इसमें पूरी तरह से सिस्टम दोषी है. उन्होंने कहा कि कोर्ट को अपने ही आदेश पर अमल करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है.
बता दें कि सोमवार को निर्भया केस में कोर्ट ने कहा कि दोषी को सभी कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का हक है इसलिए उन्हें पूरी तरह विकल्प का इस्तेमाल कर लेना देना चाहिए.
तीसरी बार टली निर्भया के दोषियों की फांसी
इस तरह से ये तीसरी बार हो रहा है जब दोषी फांसी के फंदे से बचने में कामयाब हो गए हैं. चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने राष्ट्रपति के सामने आज दया याचिका दाखिल की है और इसी के मद्देनजर फांसी पर रोक लगाई गई है. इससे पहले आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी थी.
जस्टिस एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कहा दोषी की दोषसिद्धि और सजा की पुन: समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता. जिसके बाद पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया की अर्जी लगाई. पवन ने निचली अदालत के समक्ष भी एक नई याचिका दाखिल की थी और कहा कि उसकी दया याचिका लंबित होने पर कल की फांसी को रोक दिया जाए.
जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फांसी को टाल दिया. और अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है. राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज कर दी गई थी. लेकिन इसके बाद भी कानून कहता है कि दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही दोषी को फांसी दी जा सकती है.
इससे पहले निर्भया के चारों दोषियों में से पवन कुमार गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. सुनवाई के दौरान 5 सदस्यीय बेंच ने पवन की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी थी. पवन ने अपनी याचिका में राहत की गुहार लगाते हुए फांसी पर रोक की मांग की थी, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.