Ranchi: झारखंड सरकार ने सरीकारी नौकरी के लिए तय नियमों में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है. इसके लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में कई विभागों के सचिवों के साथ जरूरी बैठक किया गया. इसमें झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर हाई लेवल विचार विमर्श किया गया.
मीडिया की खबरों के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जरिए होने वाली नियुक्तियों के लिए झारखंड से 10वीं और 12वीं पढ़ाई की शर्त को हटा लिया गया है. इसी तरह क्षेत्री भाषा को लेकर भी बड़ा बदलाव करने पर भी चर्चा की गई. पूर्व के नियोजन नीति में उम्मीदवार का क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होना अनिवार्य था. इस अनिवार्यता को हटाने का निर्णय लिया गया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की थी नियोजन नीति
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार की बनाई नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया था. दिसंबर माह के पहले सप्ताह में सुनवाई करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टीस डॉ रविरंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था.