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ममता देवी की विधायकी गई, 6 माह में होगा रामगढ़ उपचुनाव

ममता देवी की विधायकी गई, स्‍पीकर रवींद्र नाथ महतो ने जारी किया आदेश

Ranchi: झारखंड विधानसभा के स्‍पीकर रवींद्र नाथ महतो ने रामगढ़ विधायक ममता देवी की सदस्‍यता खत्‍म करने का आदेश जारी किया है. इसका आदेश सोमवार को विधानसभा अध्‍यक्ष ने जारी कर दिया है. स्‍पीकर रवींद्र नाथ महतो ने यह आदेश ममता देवी के एक मामले पर हजारीबाग कोर्ट के फैसले के आलोक में जारी किया है.

6 माह के भीतर होगा रामगढ़ उपचुनाव

ममता देवी को हजारीबाग कोर्ट ने 13 दिसंबर को फायरिं मामले में 6 साल की सजा सुनाई थी. वह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बनी थीं. कोर्ट की सजा के बाद वह अगले छह साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्‍य हो गई हैं.

स्‍पीकर रवींद्र नाथ महतो के आदेश के बाद ममता देवी की विधायक खत्‍म हो गई है. रामगढ़ विधानसभा की सीट रिक्‍त हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग को अब यहां के लिए छह माह के अंदर उपचुनाव कराना होगा.

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गोला पावर प्‍लांट फायरिंग मामला

अगस्त 2016 में गोला में पावर प्लांट कंपनी के मुख्य गेट पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी. जिसमें चार लोग मारे गए थे. तत्कालीन बीडीओ दिनेश प्रसाद सूरी की शिकायत पर ममता और जायसवाल सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

इन विधायकों की जा चुकी है विधायकी

ममता देवी चौथी विधायक हैं जिन्हें एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद झारखंड विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी. इसी साल अप्रैल में मांडर विधायक बंधु तिर्की, जो बाद में कांग्रेस में चले गए, को अयोग्य घोषित कर दिया गया था. क्योंकि सीबीआई कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में तीन साल की सश्रम कारावास और तीन लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी.

कोर्ट में सजा के फैसले के बाद अमित महतो की भी विधायकी चली गई थी. इसी तरह आजसू के विधायक कमल किशोर भगत की भी विधायकी कोर्ट की सजा के बाद गई थी.

पिछले 10 सालों से रांची में डिजिटल मीडिया से जुड़ाव रहा है. Website Designing, Content Writing, SEO और Social Media Marketing के बदलते नए तकनीकों में दिलचस्‍पी है.

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