Ranchi: रांची नगर निगम द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में फुटपाथ दुकानदारों की समस्याओं पर चर्चा की गई. इस बैठक में अटल स्मृति वेंडर मार्केट में आवंटित दुकानों से संबंधित समस्या और जितने वेंडर मार्केट से संबंधित दावा आपत्ति के निपटारे के लिए 04 सदस्यीय कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया. साथ ही ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक द्वारा मेन रोड को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने संबंधित जानकारी बैठक में दी गयी.
बैठक में उप महापौर के द्वारा PM SVANidhi योजना के तहत फुटपाथ विक्रेताओं के सूची का सत्यापन एवं वैसे फुटपाथ दुकानदार जो सर्वे से वंचित रह गये है उन्हें जोड़ने के लिए उनका सर्वे करने एवं जिनका सर्वे हो चुका है उनका सत्यापन एक उपसमिति का गठन कर 10 मार्च, 2021 तक करने का निर्देष उप महापौर, रांची के द्वारा दिया गया.
उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि रांची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत फूड वैन चलाने के लिए रांची नगर निगम द्वारा फूड वैन संचालकों को Licence निर्गत करने के लिए 5,000 / – का सरकारी शुल्क लिया जाता है. इस पर संशोधन की आवश्यकता है, उदाहरणस्वरूप मेन रोड में फूड वैन लगाने वाला ही 5,000 / – दे रहा है और पुन्दाग जैसे शहर से दूर मुहल्ले में संचालित फूड वैन भी 5,000 / – रूपये लेना अव्यवहारिक है. विज्ञापन की दृष्टिकोण से रांची शहर को तीन जोन में बांटा गया है.
उसी जोन के आधार पर फूड वैन के लाइसेंस के लिए जोन -1 के क्षेत्रान्तर्गत फूड वैन लगाने वाले से 5,000 / – रूपये, जोन -2 के क्षेत्रान्तर्गत फूड वैन लगाने वाले से 3,000 / – रूपये एवं जोन -3 के क्षेत्रान्तर्गत फूड वैन लगाने वाले से 1,500 / – रूपये का सरकारी शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया.
राज्य सरकार द्वारा तम्बाकू बेचने के लिए संबंधित दुकानदारों को लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने का प्रावधान किया गया है. रांची क्षेत्र में तम्बाकू बेचने का काम छोटे छोटे गुमटियों में स्ट्रीट वेंडर भी ही काफी संख्या में करते है, शिक्षा के अभाव के कारण उनके द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लेना संभव प्रतीत नहीं होता है. अतः वैसे फुटपाथ दुकानदार जो ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत भी लाइसेंस देने का निर्णय टाउन वेंडिग कमेटि के द्वारा लिया गया.