Kolkata: भाजपा के वरिष्ठ विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. अपने एक ट्वीट में कोयला भतीजा और उनके बेटे को लेकर गंभीर आरोप लगाए जाने के मामले में राज्य महिला आयोग की नोटिस पर उच्च न्यायालय ने तीन हफ्ते के लिए रोक लगा दी है.
न्यायाधीश न्यायमूर्ति की मौसुमी भट्टाचार्य ने कहा कि एक ट्वीट के आधार पर किसी को बाल सुरक्षा आयोग का नोटिस मिले यह ठीक नहीं है. कोर्ट सही समय पर उचित फैसला लेगा.
उल्लेखनीय है कि पिछले साल शुभेंदु अधिकारी ने एक ट्वीट किया था जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बगैर दावा किया था कि कोलकाता के एक फाइव स्टार होटल में कोयला भतीजे के बेटे का जन्मदिन समारोह मनाया गया है. हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ था कि उस होटल में कोई ऐसा कार्यक्रम ही नहीं हुआ थाथा. अभिषेक के जिस बेटे का जिक्र उन्होंने किया वह पांच साल से कम उम्र का है हालांकि शुभेंदु ने अपने ट्वीट में अभिषेक का नाम नहीं लिया था.
बावजूद इसके राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग ने इस संबंध में उन्हें नोटिस भेज दिया था. इस पर शुभेंदु ने आयोग से पूछा था कि पहले अपने नोटिस में स्पष्ट करें कि मैंने कोयला भतीजा लिखा है तो इससे बाल सुरक्षा आयोग किस व्यक्ति के बेटे के बारे में समझ रहा है? बाद में शुभेंदु ने इस नोटिस को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.