Jharkhand state Journalist Health Insurance Scheme: हेमंत सोरेन की सरकार ने मीडियाकर्मियों के लिए पत्रकार बीमा योजना शुरू किया है. इसके लिए 25 जनवरी 2023 तक आवेदन किया जा सकता है. झारखंड सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से इसकी जानकारी साझा की है.
बताया गया है कि पत्रकार बीमा योजन के तहत झारखण्ड राज्य में अपनी सेवा देने वाले मीडिया प्रतिनिधियों / पत्रकारों को ग्रुप हेल्थ एंड एक्सीडेंटल इंश्यूरेंस स्कीम का फायदा देने के लिए झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है.
कौन हो सकते हैं योजना के लाभार्थी
- पत्रकार
- छाया पत्रकार
- वीडियो जर्नलिस्ट
- प्रधान संपादक
- समाचार संपादक
- उप संपादक
- समाचार व्यंग्य चित्रकार (कार्टूनिस्ट)
उपरोक्त किसी भी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (समाचार आधारित वेबसाइट/वेब पोर्टल में कार्य कर रहे हों. ये सभी पत्रकार बीमा योजना के लाभ ले सकते हैं.
बीमा योजना से मिलेगा व्यक्तिगत दुर्घटना एवं ग्रुप मेडिक्लेम का लाभ
इस योजना के अंतर्गत बीमा की राशि बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख रुपए की होगी. इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों तथा सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम विषयक भी कुल राशि 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी. यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगा और साथ ही इसमें प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा.
पत्रकार बीमा योजना के लिए कैसे करें आवेदन
झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक पत्रकार/ मीडिया कर्मियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है. इसके लिए जरुरी शर्त और बातें बताई गई है.
आवेदक की उम्र
झारखंड पत्रकार बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 21 साल से 60 साल के बीच होना चाहिए.
आवेदक की शैक्षणिक योग्यता
झारखंड राज्य पत्रकार बीमा योजना 2021 के अनुसार आवेदन करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय की गई है. इसके लाभुक वही मीडिया कर्मी हो सकते हैं जो कम से कम स्नातक या इसके समकक्ष हों.
आवेदन संबंधी शर्तें एवं प्रावधान निम्नवत है-
- इच्छुक पत्रकार विभागीय वेबसाईट http://www.prdjharkhand.in में दिये गये Link “Jharkhand state Journalist Health Insurance Scheme” पर Click कर आवेदन कर सकते है.
- आवेदन के साथ विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध QR Code के माध्यम से वार्षिक प्रीमियम के माध्यम से राशि का 20% (3049/- तीन हजार उनचास) पत्रकार / मीडिया कर्मी को स्वयं जमा करना होगा.
- शेष वार्षिक प्रीमियम की राशि का 80% सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के द्वारा भुगतान किया जायेगा.
- किसी भी परिस्थिति में नगद, चेक एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रीमियम की राशि स्वीकार नहीं की जायेगी.
- उक्त योजना हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.01.2023 तक निर्धारित है. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विभाग के द्वारा विचार नहीं किया जायेगा.
- इस संबंध में निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, झारखण्ड, रांची का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा.
- बीमा योजना संबंधी शर्तों एवं प्रावधानों की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.prdjharkhand.in से प्राप्त की जा सकती है.
पत्रकार बीमा योजना मेडिक्लेम करने का तरीका
बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि को बीमा कंपनी से मेडिक्लेम करने के लिए आवेदन पत्र में आश्रितों (पति/पत्नी, दो बच्चों) की जानकारी और दावा प्राप्त करने के लिए नॉमिनी की घोषणा के साथ पूरी जानकारी देनी होगी.
इलाज या दुर्घटना की सूचना तत्काल अधिकतम सात दिनों के भीतर बीमा कंपनी के जिला कार्यालय सहित सूचना एवं जन संपर्क विभाग रांची को सूचित करना होगा.
इस योजना के तहत बीमितों को अस्पतालों में इलाज के लिए ‘कैशलेस’ के मामले में संबंधित बीमा कंपनी के संबद्ध अस्पतालों में ही यह राहत उनके द्वारा टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) के आकलन के बाद मिलेगी. जो अस्पताल उनकी सूची में नहीं है वहां बीमा कंपनी के द्वारा नियत टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) के आकलन के बाद संबंधित खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी.