Ranchi: झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए नॉमिनेशन फीस तय कर दिया गया है. झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नॉमिनेशन फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. पिछले नगर निकाय चुनाव में जो फीस स्ट्रक्चर था वही इस बार भी लागू रहेगा.
मेयर या अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को नॉमिनेशन के दौरान 5000 रुपये नॉमिनेशन फीस जमा करना होगा. इसी तरह वॉर्ड चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को 1000 रुपये नॉमिनेशन फीस जमा करना होगा.
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नॉमिनेशन फीस में 50 फीसदी छूट
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी तथा महिला श्रेणी के उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फीस में छूट दिया गया है. उन्हें नॉमिनेशन फीस का आधा शुल्क ही भुगतान करना होगा.
राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले निकाय चुनाव में लागू नॉमिनेशन फीस इस बार के भी चुनाव में लागू करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए जानेवाले नॉमिनेशन फॉर्म के बारे में संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन सभी चुनावी अधिकारियों को दे दिए हैं.
प्रत्याशियों के लिए तय किए गए कुछ नियम-कानून
आयोग के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी श्रेणी से आता है तथा वह अनारक्षित सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करता है तो भी उसे आधे शुल्क का ही भुगतान करना होगा.
साथ ही यदि कोई उम्मीदवार दो सेट में नामांकन दाखिल करता है तो उसे एक ही सेट के लिए नामांकन शुल्क का भुगतान करना होगा.
उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र में किसी दो मतदाता द्वारा क्रमश: एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक रूप में हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराना होगा.
ऐसा कोई व्यक्ति जो मतदाता के रूप में योग्यता नहीं रखता है तो वह प्रस्तावक या समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए पात्र नहीं होगा.
कोई भी उम्मीदवार किसी पद के लिए दो से अधिक प्रति में नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा.
एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए निर्वाचन में उम्मीदवार बन सकता है लेकिन उसे अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा तथा इसके लिए अनुमान्य नामांकन शुल्क भी अलग-अलग भुगतान करना होगा.
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नामांकन के समय तीन वाहन व पांच व्यक्तियों ही
जब कोई उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करने निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में आता है उसके साथ अधिक संख्या में व्यक्ति एवं वाहन आ जाते हैं. इससे विधि व्यवस्था के संधारण में काफी परेशानी होती है.
इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि निर्वाची या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के समय 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों एवं उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों के प्रवेश की ही अनुमति दी जाएगी.
इसका सख्ती से अनुपालन कराने कराने के लिए एक पुलिस पदाधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक या पुलिस निरीक्षक स्तर का होगा, को निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाएगा तथा इस कार्य के लिए उसे पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाएगा.
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