Ranchi: झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए अच्छी खबर है. अब उन्हें झारखंड पुलिस के सिपाही के बराबर वेतन मिलेगा. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि बिना देरी किए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए. होमगार्ड जवानों को समान काम का समान वेतन दिया जाए.
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान होमगार्ड एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट अभय कांत मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट के सिंगल और डबल बेंच ने झारखंड सरकार को समान काम का समान वेतन देने का आदेश दिया था.
हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर इसे लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने छह महीने का समय मांगा था. यह अवधि पूरी होने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया. इसके बाद होमगार्ड एसोसिएशन की ओर से रवि मुखर्जी व राजीव तिवारी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की अवमानना से बचने के लिए चार महीने पहले राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और एसएलपी दायर कर दी.
20 हजार से अधिक होमगार्ड जवानों को होगा फायदा
होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्यभर के 20 हजार से अधिक होमगार्ड जवानों को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के लिए आदेश जारी किया था कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए.
बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी गई, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे लागू नहीं किया. इसके बाद वर्ष 2018 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने वर्ष 2019 में होमगार्ड के पक्ष में फैसला आया. इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के डबल बेंच में एसएलपी दायर की, जिसे इस साल 12 जनवरी को खारिज कर दिया गया. डबल बेंच ने कहा था कि सिंगल बेंच का फैसला सही है. समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए.
होमगार्ड एसोसिएशन ने कहा- अब एरियर के लिए हाईकोर्ट जाएंगे
रवि मुखर्जी ने कहा कि जब तक समान काम समान वेतन लागू नहीं होता, वर्ष 2018 से तब तक के एरियर का भुगतान करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार में भी ऐसी याचिका दायर की गई है. उत्तर प्रदेश में होमगार्ड को एरियर मिल चुका है. अब झारखंड में भी याचिका दायर की जाएगी.
एसएलपी हाईकोर्ट के फैसले को लटकाने का प्रयास मिश्रा ने कहा कि सरकार ने एसएलपी दायर कर सिर्फ झारखंड सरकार के आदेश को लटकाने का प्रयास किया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को समान काम का समान वेतन लागू करना होगा. इससे पूरे राज्य के होमगार्ड जवानों को फायदा होगा.