Ranchi: रूपा तिर्की मामले के वायरल ऑडियो मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एसटी-एसपी थाना प्रभारी राधिका रमण मिंज को खुद पर केस करना होगा. साथ ही साहिबगंज के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ केर्स दर्ज होगा.
स्पेशल जज मनीष रंजन की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद यह आदेशा दिया. इस संबंध में रूपा तिर्की की मां पद्मावती ने इसी साल सितंबर में शिकायतवाद दायर की थी. अब रांची के एसटी-एससी थानेदार को अब खुदपर और अपने सीनियर अफसरों पर केस दर्ज कर कोर्ट को पूरी सूचना देनी होगी.
बता दें कि एक सप्ताह पहले पंकज मिश्रा से सीबीआई करीब तीन घंटे तक पूछताछ कर चुकी है. रूपा की मौत के मामले में एक केस पहले ही दर्ज हो चुका है. हाईकोर्ट के आदेश पर उस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. यानी अब इस मामले में दूसरा केस भी दर्ज होगा.
जातिसूचक शब्द और गाली-गलौज करने का आरोप
पद्मावती ने रांची में एसटी-एससी के स्पेशल जज मनीज रंजन की अदालत में दायर शिकायतवाद में इन अधिकारियों और विधायक प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाया था. आरोप था कि पंकज मिश्रा और प्रमोद कुमार मिश्रा के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था. इसमें दोनों आरोपी उनकी बेटी का नाम लेकर जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे. और गाली-गलौज कर रहे थे. यह भी आरोप है कि जब पद्मावती इस ऑडियो का हवाला देकर रांची के एससी-एसटी थाने में एफआईआर दर्ज कराने गई तो थाना प्रभारी केस ही दर्ज नहीं किया. शिकायतवाद में एससी-एसटी थाना प्रभारी और सीटी एसपी पर भी दुर्व्यवहार करने, गाली-गलौज करने और एफआईआर दर्ज न कर आरोपियों को बचाने में मदद करने का आरोप लगाया था.