Ranchi: जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चौथा समन जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए शनिवार को बुलाया है. लेकिन आज वे ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे.
ईडी के समन के खिलाफ वे शुक्रवार को हाईकोर्ट पहुंच गए. हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्होंने समन मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है.
इससे पहले हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने कहा था कि हम अभी इस पर विचार नहीं करेंगे. मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट से शुरू होनी चाहिए. लिहाजा आप झारखंड हाईकोर्ट जाएं. इसके बाद मुख्यमंत्री ने को हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
सीएम को कब-कब जारी हुआ समन
पहला समन : 8 अगस्त- ईडी ने पहली बार 8 अगस्त को हेमंत सोरेन को समन भेजा। उन्हें 14 अगस्त को बुलाया था. पर सीएम नहीं गए.
दूसरा समन : 19 अगस्त- सीएम 14 अगस्त को ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे. उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर कहा कि वे कानूनी तरीके से निपटेंगे. फिर 19 अगस्त को दूसरा समन जारी कर उन्हें 24 को बुलाया.
तीसरा समन : 1 सितंबर- 24 अगस्त को भी सीएम हाजिर नहीं हुए. इसके बाद 1 सितंबर को उन्हें तीसरा समन भेजा और 9 सितंबर को बुलाया.
चौथा समन : 17 सितंबर- सोरेन नौ सितंबर को ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे तो जांच एजेंसी ने उन्हें चौथा समन जारी कर दिया. उन्हें 23 सितंबर को पेश होने को कहा.