Ranchi: कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मानहानि केस पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश अंबुज नाथ के बेंच में हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब मामले की सुनवाई कल यानि 17 मई को होगी.
अदालत ने दोनों पक्षों को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला 2018 का
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला साल 2018 का है. उस दौरान चाईबासा में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहु गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं.
भाजपा नेता नवीन झा ने की थी शिकायत
अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा नेता नवीन झा ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी और बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा. मालूम हो कि राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पीयुष चित्रेश केस लड़ रहे हैं.
झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे तीन केस
गौरतलब है कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ इस वक्त तीन केस चल रहे हैं. एक तो नवीन झा ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया था. इसी मामले में एक और मुकदमा भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था.
इस पर चाईबासा कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया, तो इसे निरस्त करने के लिए गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की. इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाइ पर रोक लगा दी
राहुल के खिलाफ मोदी सरनेम केस
तीसरा मामला साल 2019 का है. इस दौरान रांची के मोराबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि ‘सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं.’ राहुल के इस बयान के खिलाफ भी आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था.
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