Ranchi: झारखंड के पंचायत सचिवालय को “Service Provider Hub” के रूप में विकसित करने के लिए पंचायती राज विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसमें विभिन्न बदलाव किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे मुख्य हैं:
सभी ग्राम पंचायत में केवल नियमित पंचायत सचिव को प्रभार देना: अब से अधिक प्रभार किसी कर्मी को नहीं दिया जाएगा. यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य सुचना विनियमित और प्रभावी होता है.
पंचायत स्तर कर्मी का बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करना: कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लागू किया जाएगा, जो कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुधारेगा.
मुखिया को कर्मी के आकस्मिक अवकाश के ऊपर नियंत्रण देना: इससे सुनिश्चित होगा कि मुखिया का प्रबंधन कर्मियों के अवकाश के साथ अच्छी तरह से होता है और कार्य संगठित रहता है.
नए दिशा-निर्देश
इसके अलावा, विभिन्न आदेशों के तहत कई नए पहलुओं की शुरुआत की जा रही है:
जन्म-मृत्यु/ जाति/ आय / इत्यादि प्रमाण पत्र पंचायत भवन में उपलब्ध करना: यह ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेज़ को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा और उन्हें अनिवार्य सुचना प्रदान करेगा.
पंचायत भवन में स्थापित प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से सभी प्रकार के डिजिटल सेवा देना: इससे लोगों को तकनीकी सहायता और आवश्यक सेवाएं सरकार से प्राप्त करने में सुविधा होगी.
पंचायत भवन में ही बैंकिंग सेवा तथा डाक सेवा प्रदान करना: इससे गाँववालों को अपने आर्थिक और सामाजिक लेन-देन में आसानी होगी, और उन्हें लाभ होगा.
इस परियोजना के तहत, सरकारी और आधारभूत सेवाएं भी पंचायत भवन में ही उपलब्ध करने के लिए तैयारी की जा रही हैं. यह स्थानीय निर्वाचन और शासन को मजबूत करने का एक उचित कदम है जो जनता को लाभान्वित करेगा.