Ranchi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सिर से ईडी का काला साया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. ईडी ने हेमंत सोरेन को एक बार फिर समन भेजा है. इसके अनुसार ईडी ने मुख्यमंत्री से 14 अगस्त को पूछताछ करेगी. इस बार मुख्यमंत्री से जमीन घोटाला से जुडे मामले पर सवाल-जवाब किये जाएंगे. इसके पहले ईडी ने पिछले साल के नवंबर महीने में अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीब 10 घंटे पूछताछ की थी.
ईडी अभी रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित कई अन्य जमीनों की खरीद-बिक्री में हुए फर्जीवाड़ा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है. इससे पहले संथाल परगना में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री को समन जारी किया था.
ईडी के दूसरे समन पर वे 18 नवंबर 2022 को ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनसे करीब दस घंटे तक पूछताछ हुई थी. सूत्रों के मुताबिक शहर में कुछ जमीनों की अवैध ढंग से खरीद- बिक्री मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल उठे हैं. इसी संबंध में ईडी उनका पक्ष लेना चाहता है.
14 अगस्त को सीएम के जाने की संभावना कम
ईडी के समन पर आगामी 14 अगस्त को मुख्यमंत्री के रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंचने की संभावना कम है. सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त के कार्यक्रम की व्यस्तता के चलते मुख्यमंत्री दूसरे समन का इंतजार करेंगे. इसके बाद ही वे ईडी कार्यालय जा पाएंगे. हालांकि, मुख्यमंत्री की ओर से ईडी को इससे संबंधित कोई पत्र नहीं मिला है.
3 माह पहले सीएम व परिवार के नाम ली गई जमीन के दस्तावेज ले गया था ईडी
जमीन से जुड़े मामले में सीएम को समन करने की तैयारी काफी पहले से चल रही थी. ईडी 21 अप्रैल को रांची निबंधन कार्यालय से मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के नाम खरीदी गई जमीन के दस्तावेज की सत्यापित कॉपी ले गई थी. इनमें मुख्यमंत्री के नाम अनगड़ा में आवंटित पत्थर खदान की लीज डीड की कॉपी, शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन, हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू, बसंत सोरेन व उनकी पत्नी सहित अन्य सदस्यों के नाम पर लालपुर, मोरहाबादी, हरमू, अरगोड़ा सहित अन्य स्थानों खरीदी गई संपत्ति से जुड़े दस्तावेज शामिल थे.
इनमें अनगड़ा प्रखंड के खाता नंबर 187,प्लॉट नंबर 482 के 0.88 एकड़ क्षेत्रफल का हेमंत सोरेन के नाम हुई लीज की डीड संख्या 9435 और 9436 का सर्टिफाइड कॉपी, अरगोड़ा अंचल के हरमू स्थित खाता संख्या 233, प्लॉट संख्या 1975 का 13340 वर्गफीट क्षेत्रफल जमीन कल्पना मुर्मू के नाम से सेल डीड संख्या 3368 का सर्टिफाइड कॉपी,.. मोरहाबादी के खाता संख्या 65, प्लॉट संख्या 1540 के क्षेत्रफल 11 कट्टा जमीन हेमंत सोरेन के नाम से सेल डीड संख्या 9713 की सर्टिफाइड कॉपी, अरगोड़ा अंचल के प्लॉट संख्या 1975 में 17.8 कट्टा जमीन कल्पना मुर्मू के नाम से सेल डीड संख्या 1084 की सर्टिफाइड कॉपी सहित कुल 18 डीड शामिल हैं.
जमीन घोटाले में अब तक 13 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सहित 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. सभी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं.
ईडी सूत्रों के मुताबिक भानु प्रताप के मोबाइल के डेटा और उससे पूछताछ के अलावा विष्णु अग्रवाल से हुई पूछताछ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संरक्षण का मामला सामने आया है. ईडी पिछले छह दिनों से विष्णु अग्रवाल से पूछताछ कर रही है.
वहीं हाल ही में जेल में बंद भानु प्रताप से भी पूछताछ की थी, जिसमे कई अहम जानकारी मिली है. दोनों से पूछताछ में आए तथ्य व साक्ष्य के आधार पर ही ईडी ने मुख्यमंत्री को समन जारी किया है. बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के बयान में मुख्यमंत्री व उनके करीबियों का नाम सामने आया है, जिसका सत्यापन होना अभी बाकी है.
कब कौन-कौन हुए गिरफ्तार
• 14 अप्रैल : प्रदीप बागची, अफसर अली उर्फ अफ्सू खान, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, फैयाज खान व भानु प्रताप प्रसाद.
• 4 मई : रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन
• 7 जून : दिलीप कु. घोष व अमित कु. अग्रवाल
• 3 जुलाई : भरत प्रसाद व राजेश राय
• 31 जुलाई : विष्णु अग्रवाल
अवैध खनन मामले में सीएम ने अफसरों’ को बताया था जिम्मेदार
अवैध खनन मामले में ईडी की पूछताछ में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी अधिकारियों की थी. जो भी हुआ उसके लिए संबंधित अधिकारी दोषी हैं. उन्होंने कहीं भी किसी भी अधिकारी को अवैध खनन की छूट नहीं दी थी.
आईएएस छवि रंजन को नहीं मिली जमानत
सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य “जमीनों की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को अभी जेल में ही रहना होगा. ईडी कोर्ट ने मंगलवार को छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
ईडी के विशेष जज दिनेश राय की कोर्ट ने पांच अगस्त को जमानत याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. छवि के वकील ने कोर्ट में कहा था कि वह निर्दोष हैं और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता.