केंद्र और निर्वाचन आयोग को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
धर्म से जुड़े नाम वाले प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले दलों की समीक्षा संबंधी मामला
New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने धर्म से जुड़े नाम वाले या राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले दलों की समीक्षा करने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है.
याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि अगर ऐसी पार्टियां तीन महीने के भीतर इन्हें नहीं बदलती हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाये. याचिका में कहा गया है कि धर्म से जुड़े नाम का इस्तेमाल करने या राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीकों का उपयोग उम्मीदवार की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है और यह जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण है.
याचिका में हिंदू सेना, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जिक्र किया गया है. याचिका में कांग्रेस और दूसरे उन राजनीतिक दलों का जिक्र किया गया है जो राष्ट्रीय ध्वज जैसे झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं.