New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछा कि एक निश्चित तारीक बताएं कि कब दिल्ली को 480 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगा.
आज दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) में ऑक्सीजन संकट के मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर नाराजगी जताई. साथ ही दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली के लोगों को समय पर ऑक्सीजन मिले, इसके लिए सरकार अपना प्लांट क्यों नहीं लगाती है. वहीं, अदालत ने केंद्र से भी यह जानकारी मांगी कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी और कैसे आएगी, इसके बारे में बताएं.
दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन न मिलने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक आपराधिक स्थिति है. अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं. अदालत ऑक्सीजन को लेकर उठाए जा रहे कदम से संतुष्ट नहीं है. इस मामले में हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह नीचे का अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी. लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में केंद्र सरकार को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है. जीवन मौलिक अधिकार है.