#रांची : अपर न्यायिक दंडाधिकारी शिवपाल सिंह की अदालत ने लव जेहाद के एक मामले में नाबालिग को भगाकर ले जाने के आरोपी तौफिक आलम अंसारी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश एसएसपी को दिया है। यह कार्रवाई महिला प्रोवेशन होम की अध्यक्ष संगीता कुमारी की ओर से कोर्ट में दिये गये आवेदन के आलोक में की गयी है।
संगीता ने 5 अप्रैल को कोर्ट को पत्र लिखा था। जिसमें कहा गया है कि तौफिक महिला प्रोवेशन होम आता है, और वहां रही लड़की से मिलता है। गार्ड को गाली-गलौज करता है। साथ ही पत्र में तौफिक से महिला प्रोवेशन की अध्यक्ष को जान का खतरा का भी उल्लेख है। अध्यक्ष के पत्र को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने कार्रवाई की।
आरोपी तौफिक महिला प्रोवेशन की अध्यक्ष पर 3 लाख रुपये घूस मांगने का आरोप भी लगाया है। साथ ही अपर न्यायायुक्त पर धमकाने का आरोप लगाया है। इस मामले में ओरमांझी के हुटूप गांव निवासी मगनू महतो ने अपनी बेटी के अपहरण करने का आरक अंसारी पर लगाते हुए ओरमांझी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इस मामले में कोर्ट मैरेज कर लेने पर तौफिक को जमानत मिल गयी।
इसी बीच मामले की सुनवाई कर रहे विशोष न्यायाधीश ने पाया कि सदर अस्पताल के डाक्टर ने लड़की का उम्र जांच में 16-17 बताया है। उसके स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार भी उसका जन्म तिथि 2 मार्च 2000 है। लड़की के धारा 164 के दिये बयान में भी पीड़ित युवती ने अपना उम्र 16 वर्ष बतायी है। इसके बावजूद राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुटूप द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 15 जून 1997 दिखाया गया है।
नगर निगम और आधार कोर्ड में जन्म तिथि 2 मार्च 1997 दिखाया गया है। जन्मतिथि में विरोधाभासी तिथि होने के कारण कोर्ट ने इस मामले में पाया है कि आरोपी तौफिक फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर मामले में डिस्चार्ज हो गया है। इसलिए कोर्ट ने इस पूरे मामले में पुन: जांच करने का आदेश जारी किया है।