Ranchi: कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार ने बायोमेट्रिक से अटेंडेंस पर रोक लगा दिया है. यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगा. तब तक सभी सरकारी कर्मचारी मैनुअल तरीके से अटेंडेंस रजिस्टर पर अपना अटेंडेंस बनायेंगे. इस संबंध में झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के उप सचिव चंद्रभूषण प्रसाद ने 11 जनवरी को एक आदेश जारी किया है.
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना (सं-5637, दिनांक- 25.6.2015) द्वारा झारखंड आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति नियमावली, 2015 का गठन किया गया है. नियमावली के नियम के अनुसार ‘आधार’ आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत उभयकाल दैनिक उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व सभी सरकारी कर्मियों/ अन्य कार्यरत कर्मियों पर समान रूप से लागू होगा. बशर्ते ऐसे कर्मी न्यूनतम 3 माह की अवधि के लिए नियोजित किए गए हों. इसमें संविदा/वेतनभोगी कर्मी भी शामिल होंगे. यदि नियोजन 3 माह की अवधि से कम हो तो संबंधित कार्यालय/विभाग पूर्व की व्यवस्था अनुसार अभिलेख अनुरक्षित करेंगे.
उप सचिव ने कहा कि उक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार किसी उपबंध के निर्वाचन में कोई संदेह होने पर इसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्वचन अंतिम होगा.
आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए एहतियाती उपाय के तहत बायोमेट्रिक प्रणाली में ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था अस्थायी तौर पर अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है. इस अवधि में सभी सरकारी कर्मियों द्वारा पूर्व की व्यवस्था के तहत उपस्थिति पंजी में मैनुअल उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा.