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बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ बिहार में केस दर्ज

Case filed against Pandit Dhirendra Krishna Shastri of Bageshwar Dham in Bihar

Patna: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया है. यह परिवाद जिले के कांटी थाना क्षेत्र सरमस्तपुर निवासी अधिवक्ता सूरज कुमार ने दर्ज कराया है. अधिवक्ता सूरज कुमार ने सोमवार को एसीजेएम सब जज पश्चिमी की अदालत में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ परिवाद दायर किया है. इस मामले पर 10 मई को सुनवाई होगी.

दायर परिवाद में धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और प्रवचनों के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम किया है. वकील सूरज कुमार ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने खुद को भगवान हनुमान का अवतार बताया था.

धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ केस पर 10 मई को सुनवाई

उनके इस बयान से हिंदू समाज के करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंची है. इस विवादित बयान को लेकर ही आईपीसी की धारा 295 A, 298, 505 के तहत धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है. कोर्ट ने इस परिवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. इस मामले पर सुनवाई की तिथि 10 मई निर्धारित की गई है.

उल्लेखनीय है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पांच दिनों के दौरे पर पटना आ रहे हैं। 13 से 17 मई तक पटना के नौबतपुर स्थित तरेर गांव में भगवान राघवेन्द्र की धरती पर उनका कार्यक्रम होना है, जिसमें वे प्रवचन करेंगे। इससे पूर्व पटना के गांधी मैदान में उनका प्रवचन होना था लेकिन राजनीति विरोध के कारण उनके कार्यक्रम स्थल को बदल दिया गया है।

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