Ranchi: भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को दल बदल मामले मेंझारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बाबूलाल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है.
दलबदल मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका लगा है.झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
बाबूलाल से जुड़े याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. बता दें कि जस्टिस राजेश शंकर ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर रिट याचिका में यह कहा गया था कि दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर न्यायाधिकरण में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है. न्यायाधिकरण ने बगैर उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है.
स्पीकर न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में 30 अगस्त को ही सुनवाई पूरी कर लिया गया.
दल बदल मामले में बाबूलाल की याचिका खारिज हुई है.