Katihar (Bihar): कटिहार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पोस्को के विशेष न्यायाधीश समरेंद्र गांधी ने गुरुवार को नाबालिक के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए मधेपुरा जिला के कुमारपुर निवासी अवधेश कुमार को पोस्को अधिनियम के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाइ है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है.
इस वाद मे जिला अभियोजन पदाधिकारी संजीव कुमार अग्रवाल थे. इस मामले में आठ गवाहों की गवाही कलमबध की गई थी.
इस वाद के एक आरोपी सौरभ कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है.
शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो दुष्कर्म का केस
उल्लेखनीय है कि घटना को लेकर पीड़िता ने संबंधित थाने में मामला दर्ज कराते हुए कही थी कि वह मोबाइल के माध्यम से आरोपित के संपर्क में आई एवं प्रेम संपर्क बन गया. आरोपी पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ उसके घर पर अगस्त उन्नीस में दुष्कर्म किया. बाद में वह गर्भवती हो गई आरोपित एवं उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो पीड़िता के द्वारा कोढा थान में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी.